छात्रा आत्महत्या मामले में पुन: जांच के निर्देश

Updated at : 29 Jul 2018 5:51 AM (IST)
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छात्रा आत्महत्या मामले में पुन: जांच के निर्देश

भागलपुर : विगत 4 अप्रैल को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कंपनीबाग स्थित आंबेडकर आवासीय विद्यालय के समीप एक निजी लॉज के कमरे में बौंसी की रहने वाली बीए पार्ट थ्री की छात्रा नुजहत नासरीन के आत्महत्या मामले की समीक्षा डीआइजी विकास वैभव ने की. वहीं लोदीपुर थाना क्षेत्र में विगत 12 जुलाई 2017 को पूर्णिया […]

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भागलपुर : विगत 4 अप्रैल को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कंपनीबाग स्थित आंबेडकर आवासीय विद्यालय के समीप एक निजी लॉज के कमरे में बौंसी की रहने वाली बीए पार्ट थ्री की छात्रा नुजहत नासरीन के आत्महत्या मामले की समीक्षा डीआइजी विकास वैभव ने की. वहीं लोदीपुर थाना क्षेत्र में विगत 12 जुलाई 2017 को पूर्णिया के रहने वाले युवक का शव रेलवे ट्रैक के समीप मिलने के मामले पर भी विचार विमर्श किया.
बता दें कि मामले में पहले छात्रा के परिजनों ने अज्ञात पर हत्या का मामला दर्ज कराया था. वहीं मामले में आये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि हुई थी. जिसके बाद परिजनों ने मामले में वरीय अधिकारियों को आवेदन दिया था कि, नुजहत को आत्महत्या के लिये उकसाया गया था. इस बात पर डीआइजी ने मामले को आत्महत्या के लिये उकसाने के केस पर जांच कर इस संबंध में जरूरी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिये हैं. उधर लोदीपुर थाना क्षेत्र में विगत वर्ष 12 जुलाई को पूर्णिया निवासी संतोष कुमार उर्फ अभिलाश शंकर का शव ट्रैक के समीप मिला था.
मामले में मृतक की पत्नी अनुजा ने अज्ञात के विरूद्ध हत्या का केस दर्ज करवाया था. उक्त मामले की जांच में कुछ भी नहीं आने के बाद मृतक के परिजनों ने सीआइडी को पत्र लिखकर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की थी. इसी मामले पर शनिवार को डीआइजी ने समीक्षा कर बताया मामले की विस्तृत जानकारी ली.
बता दें कि, उक्त मामले में डीआइजी के निर्देश पर पूर्व में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डाॅक्टर से दोबारा पूछताछ करने और सिविल सर्जन के नेतृत्व में मेडिकल बोर्ड का गठन कर पुन: मामले के जांच के निर्देश दिये थे. केस के अनुसंधानकर्ता द्वारा उक्त मामले में बोर्ड के द्वारा दिये गये रिपोर्ट को डीआइजी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें रेलवे एक्सीडेंट में मौत होने की बात का खुलासा हुआ है. डीआइजी ने मामले में मृतक के मोबाइल समेत घटनास्थल की एफएसएल जांच कराने के निर्देश दिये हैं.
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