बिहार : भागलपुर में डीआइजी के निर्देश पर नव निर्वाचित पार्षद सीमा साह पर मामला दर्ज

Published at :07 Jun 2017 10:49 PM (IST)
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बिहार : भागलपुर में डीआइजी के निर्देश पर नव निर्वाचित पार्षद सीमा साह पर मामला दर्ज

भागलपुर : बिहारके भागलपुर में नगरपालिका चुनाव में वार्ड संख्या 50 से नव निर्वाचित सदस्या और जिला परिषद के अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह की पत्नी सीमा साह पर डीआइजी विकास वैभव के निर्देश पर केस दर्ज किया गया है. वार्ड 19 से निर्वाचित सदस्या प्रीति शेखर की शिकायत पर डीआइजी ने सीमा साह […]

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भागलपुर : बिहारके भागलपुर में नगरपालिका चुनाव में वार्ड संख्या 50 से नव निर्वाचित सदस्या और जिला परिषद के अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह की पत्नी सीमा साह पर डीआइजी विकास वैभव के निर्देश पर केस दर्ज किया गया है. वार्ड 19 से निर्वाचित सदस्या प्रीति शेखर की शिकायत पर डीआइजी ने सीमा साह पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया. प्रीति शेखर ने बुधवार को डीआइजी से मिलकर शिकायतकरतेहुए कहा कि सीमा साह ने नगरपालिका चुनाव के दौरान सौंपे गये शपथ पत्र में खुद और अपने परिवार के सदस्यों के बारे जो जानकारी दी है उसमें गड़बड़ी है.

प्रीति शेखर का कहना है कि सीमा साह ने शपथ पत्र में अपनी पहली संतान पुत्री काजल आनंद की जो जन्मतिथि अंकित की वह उनकी पुत्री के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किये गये अंक पत्र से मेल नहीं खाता. उनके आवेदन पर रेंज डीआइजी विकास वैभव ने आदमपुर थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया. आदमपुर थाने में सीमा साह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो गयी है.

प्रीति शेखर में अपने आवेदन में लिखा है कि सीमा के शपथ पत्र में उनकी जन्मतिथि पांच फरवरी 1989 अंकित है. उनकी पहली संतान पुत्री की बीएसइबी द्वारा जारी किये गये अंक पत्र में जन्मतिथि 30 जुलाई 1997 अंकित है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आठ साल की ही उम्र में कोई मां कैसे बन सकती है. सीमा साह ने शपथ पत्र में अपनी पहली संतान पुत्री की जन्मतिथि एक फरवरी 2004 अंकित किया है. ऐसे में फिर से सवाल उठता है कि सीमा साह ने किस आधार पर अपनी पहली पुत्री के जन्म का साल 2004 में दिया है जबकि बोर्ड के अंक पत्र में उसके जन्म का साल 1997 है.

सीमा साह द्वारा सौंपे गये शपथ पत्र में दी गयी जानकारी सही है या बोर्ड द्वारा जारी अंक पत्र की जानकारी सही है इसपर बड़ा सवाल है. डीआइजी ने इसी बिंदु पर थानाध्यक्ष को जांच का आदेश दिया है. प्रीति शेखर की शिकायत पर सीमा साह के खिलाफ आदमपुर थाने में आइपीसी की धारा 468, 171(जी) और बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 447(बी और सी) के तहत केस मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल स्थिति यह है कि इस केस में सीमा की गिरफ्तारी नहीं होगी. लगाये आरोपों की जांच की जायेगी. जांच में जो भी बातें सामने आयेंगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई होगी.

उधर, प्रीति शेखर के डीआइजी से मिलने और सीमा साह पर प्राथमिकी दर्ज किये जाने की सूचना मिलने पर सीमा साह के पति और जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह भी डीआइजी विकास वैभव से मिलने पहुंचे. उन्होंने डीआइजी से मिलकर कहा कि उनकी पत्नी के ऊपर शपथ पत्र में गलत जानकारी देने के जो भी आरोप लगाये गये हैं वे सही नहीं हैं. उन्होंने कहा कि उनकी पहली संतान पुत्री की जन्मतिथि जो अंक पत्र में अंकित है वह गलत है. उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन के समय ही गलती से ऐसा हो गया था. उन्हाेंने डीआइजी से कहा कि उनकी पत्नी की उम्र 28 साल है. उनकी शादी कम उम्र में ही हो गयी थी. उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी 14 साल की उम्र में मां बनी थी. डीआइजी ने उनसे अपना पक्ष लिखकर देने के लिए कहा.

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