एक साजिश के तहत पत्नी द्वारा पति की हत्या कर देने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एडीजे द्वितीय विकास कुमार सिंह ने आरोपित पत्नी पूजा कुमारी को दोषी पाते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है.
बेतिया. एक साजिश के तहत पत्नी द्वारा पति की हत्या कर देने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एडीजे द्वितीय विकास कुमार सिंह ने आरोपित पत्नी पूजा कुमारी को दोषी पाते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही उसके ऊपर तीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. सजायाफ्ता पत्नी सिरसिया थाना क्षेत्र के चारागाहां गांव की रहने वाली बताई जाती है.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार बरनवाल ने बताया कि घटना 16 में वर्ष 2022 की है. पूजा कुमारी की शादी वर्ष 2020 में पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर थाने के आंध्रपुर गांव में हुई थी. उसकी शादी उसी गांव के मुन्ना कुमार पाठक से हुई थी. मुन्ना पाठक सचिवालय में कर्मचारी के पद पर कार्यरत था. बेतिया में जमीन खरीदने के लिए उसने 20 लख रुपए अपनी पत्नी को ससुराल में लाकर दिया था. पैसा लेने के बाद घटना की रात्रि पूजा कुमारी ने एक साजिश के तहत एक अन्य सहयोगी के साथ मिलकर मुन्ना पाठक की हत्या कर दी.पूजा कुमारी का गलत संबंध उसके गांव के ही एक व्यक्ति उत्तम चौबे के साथ था. दोनों ने साजिश के तहत रुपये हड़पने के लिए मुन्ना पाठक की हत्या कर दी. इस संबंध में मुन्ना कुमार पाठक के भाई प्रमोद कुमार पाठक ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. एक अन्य आरोपित उत्तम चौबे के फरार होने के कारण उनका बाद पृथक कर दिया गया एवं एक आरोपी पूजा कुमारी का विचारण पूरी करते हुए न्यायाधीश ने उसे यह सजा सुनाई है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है