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शराब परिवहन मामले में दो अभियुक्त को पांच-पांच वर्ष सजा, एक-एक लाख अर्थदंड

Updated at : 27 Jun 2025 5:26 PM (IST)
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शराब परिवहन मामले में दो अभियुक्त को पांच-पांच वर्ष सजा, एक-एक लाख अर्थदंड

शराब परिवहन के मामले में बगहा व्यवहार न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद राजीव कुमार द्विवेदी के कोर्ट ने दो को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनायी है.

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बगहा. शराब परिवहन के मामले में बगहा व्यवहार न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद राजीव कुमार द्विवेदी के कोर्ट ने दो को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनायी है. इसके साथ ही दोनों पर एक-एक लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड नहीं देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी. इस बावत जानकारी देते हुए उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक अनवर हुसैन अंसारी ने बताया कि बगहा पुलिस जिला के धनहा कांड संख्या 72/24 में यह सजा सुनाई गयी है. सजा पाने वाले दोनों अभियुक्तों को पिछले साल धनहा-रतवल चेक पोस्ट से डीसीएम ट्रक में लदे 3528.8 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया था. दोनों ही गौनाहा थाना क्षेत्र के मठ मंझरिया गांव निवासी राजकेश्वर कुमार व भीम कुमार हैं. मो.अंसारी ने बताया कि एक सप्ताह के अंदर शराब मामले में यह दूसरी सजा हुई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SATISH KUMAR

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