नाबालिग से छेड़छाड़ में तीन वर्ष की सजा
Published by : SATISH KUMAR Updated At : 29 May 2025 7:11 PM
नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे 3 वर्ष कठोर करावास तथा पांच हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.
बेतिया. नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे 3 वर्ष कठोर करावास तथा पांच हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थ दंड का भुगतान नहीं करने पर उसे 2 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता विजय कुमार बगहा पुलिस जिला के बाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है. पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना वर्ष 2019 की है. एक नाबालिक बच्ची शौच करने जा रही थी. इसी दौरान चार पांच लड़कों ने उसके साथ छेड़खानी किया. इस संबंध में उसने वाल्मीकिनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है. इस मामले के तीन अन्य अभियुक्तों का विचारण किशोर न्याय परिषद बेतिया में चल रहा है.
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