ePaper

नाबालिग से छेड़छाड़ में तीन वर्ष की सजा

Updated at : 29 May 2025 7:11 PM (IST)
विज्ञापन
नाबालिग से छेड़छाड़ में तीन वर्ष की सजा

नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे 3 वर्ष कठोर करावास तथा पांच हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.

विज्ञापन

बेतिया. नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे 3 वर्ष कठोर करावास तथा पांच हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थ दंड का भुगतान नहीं करने पर उसे 2 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता विजय कुमार बगहा पुलिस जिला के बाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है. पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना वर्ष 2019 की है. एक नाबालिक बच्ची शौच करने जा रही थी. इसी दौरान चार पांच लड़कों ने उसके साथ छेड़खानी किया. इस संबंध में उसने वाल्मीकिनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है. इस मामले के तीन अन्य अभियुक्तों का विचारण किशोर न्याय परिषद बेतिया में चल रहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
SATISH KUMAR

लेखक के बारे में

By SATISH KUMAR

SATISH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन