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गैस कालाबाजारी में तीन महीने की सजा, दस हजार जुर्माना

Updated at : 08 Apr 2024 9:33 PM (IST)
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गैस कालाबाजारी में तीन महीने की सजा, दस हजार जुर्माना

गैस सिलेंडर के कालाबाजारी करने के दस वर्ष पुराने एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एसडीजेएम प्रशांत कुमार ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे तीन महीने कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. गैस सिलेंडर के कालाबाजारी करने के दस वर्ष पुराने एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एसडीजेएम प्रशांत कुमार ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे तीन महीने कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसके ऊपर दस हजार रूपया अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे एक महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता दयासागर प्रसाद बेतिया पुरानी गुदरी काली बाग ओपी थाने का रहने वाला है. आवश्यक वस्तु अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार राव ने बताया कि घटना वर्ष 2014 की है. 19 अप्रैल 2014 को चनपटिया थाने में पदस्थापित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रमाकांत द्विवेदी को गुप्त सूचना मिली कि एचपी गैस गोदाम टिकुलिया के बगल में रमा महतो के झोपड़ी में गोदाम कर्मी के मिली भगत से गैस सिलेंडर लाकर कालाबाजारी किया जा रहा है. सूचना पर रामा महतो के झोपड़ी में छापेमारी किया गया. वहां से छः भरा हुआ एचपी का गैस सिलेंडर एवं एक खाली गैस सिलेंडर जब्त किया गया. वहीं दयासागर प्रसाद के पॉकेट से चार गैस का पासबुक बरामद किया गया. जिस पर गैस की कोई आपूर्ति नहीं की गई थी. पकड़े गए रमा महतो एवं दयासागर प्रसाद ने पूछताछ में बताया कि वे लोग सौ से डेढ़ सौ रूपया ज्यादा कीमत लेकर गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करते हैं. इस संबंध में चनपटिया थाने में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने प्रथिमिकी दर्ज कराई थी. एक आरोपी रामा महतो की मृत्यु विचारण के दौरान हो गई. इसलिए एक बच्चे अभियुक्त दयासागर प्रसाद को दोषी पाते हुए एसडीजेएम ने यह सजा सुनाई है.

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