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नामांकन के दौरान मोहर्रम चौक से स्टेशन चौक तक इंट्री पर रहेगी रोक, डायवर्ट होगा रूट

Updated at : 25 Apr 2024 9:23 PM (IST)
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नामांकन के दौरान मोहर्रम चौक से स्टेशन चौक तक इंट्री पर रहेगी रोक, डायवर्ट होगा रूट

छठे चरण में जिले में होनेवाले लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी 29 अप्रैल को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अधिसूचना जारी करेंगे.

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बेतिया. छठे चरण में जिले में होनेवाले लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी 29 अप्रैल को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अधिसूचना जारी करेंगे. इसी के साथ ही वाल्मीकिनगर एवं प. चंपारण लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन दाखिल किये जायेंगे. कलेक्ट्रेट रोड में इंट्री पर रोक लगाये जाने के कारण ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया जायेगा. मोहर्रम चौक से बस स्टैंड या स्टेशन जानेवाले के लिए डाकबंगला रोड से हजारी होते हुए हरिवाटिका एवं एनएच पर जाना होगा. नामांकन के अवसर पर सुरक्षा व विधि-व्यवस्था संधारण को लेकर डीएम दिनेश कुमार राय व एसपी अमरकेश डी ने संयुक्त आदेश जारी कर दिया है. जारी आदेश में कहा गया है कि 29 अप्रैल से लेकर 06 मई तक नामांकन दाखिल होंगे. इस दौरान आठ जगहों पर ड्रॉप गेट बनाये जायेंगे और कलेक्ट्रेट परिसर व उसके आसपास में दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहेंगे. स्टेशन चौक, प्रखंड कार्यालय, मोहर्रम चौक के पास ड्रॉप गेट के पास कलेक्ट्रेट आने के लिए आम वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी जायेगी. इसमें पूर्वी व पश्चिमी दिशा में ड्रॉप गेट बनाकर आम वाहनों के परिचालन पर रोक लगायी जायेगी. मोहर्रम चौक से सिर्फ जिला जज, डीएम, एसपी, सिविल कोर्ट के जज, अधिवक्तागण, जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों व कर्मियों के वाहन ही कलेक्ट्रेट रोड में जा सकेंगे. वीडियोग्राफर तैनात रहेंगे और पल-पल की गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे. आगामी 07 मई और 09 मई को भी उक्त संयुक्तादेश प्रभावी रहेगा. सदर एसडीएम व एसडीपीओ को सुरक्षा व विधि व्यवस्था संधारण की विशेष जिम्मेदारी दी गयी है. विदित हो कि सुबह के 11 बजे से लेकर अपराह्न के तीन बजे तक नामांकन दाखिल होंगे. प्रत्याशियों को करना होगा आचार संहिता का पालन नामांकन करने आने वाले प्रत्याशियों को चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता का सावधानी से पालन करना होगा. नहीं तो वे आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में फंस सकते हैं. जैसे कि नॉमिनेशन में प्रत्याशी अधिकतम तीन वाहन का उपयोग कर सकते हैं. इसके अलावे वाहन प्रवेश वर्जित क्षेत्र में उनके वाहन का प्रवेश नहीं होना चाहिए. इस मामले में अनदेखी करना महंगा साबित हो सकता है. नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय यानी नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए प्रत्याशी अपने साथ मात्र चार व्यक्ति को लेकर ही निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर सकता है. जिले के दोनों लोकसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन कलेक्ट्रेट में होना है, सो प्रत्याशियों को कलेक्ट्रेट के मेन गेट से पैदल ही अपने अपने निर्वाची पदाधिकारी (आरओ) के कक्ष तक जाना होगा. प्रत्याशी या उनके साथ आने वाले विशिष्ट व्यक्ति को दी गई निर्धारित श्रेणी की सुरक्षा के तहत अनुमान्य सुरक्षा पदाधिकारी या कर्मी उनके साथ कलेक्ट्रेट कैंपस में प्रवेश कर सकेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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