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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा, 50 हजार जुर्माना

Updated at : 16 Jun 2025 9:11 PM (IST)
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा, 50 हजार जुर्माना

छह वर्ष की नाबालिग बच्ची से घर में घुसकर दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए रेप एंड पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने कांड के नामजद अभियुक्त बृजेश कुमार को दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. छह वर्ष की नाबालिग बच्ची से घर में घुसकर दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए रेप एंड पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने कांड के नामजद अभियुक्त बृजेश कुमार को दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसके ऊपर पचास हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजा प्राप्त बृजेश कुमार लौरिया थाना के नानकार बेलवा गांव का रहने वाला है. पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना 21 मई वर्ष 2023 की है. इस कांड के वादी के भाई के लड़की का बरात आया हुआ था. वादी की 6 वर्षीय नाबालिग बच्ची घर में अकेली सोई थी. इसी दौरान बृजेश कुमार ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. इसी दौरान पीड़िता की मां वहां पहुंच गई और उसने बृजेश को पकड़ लिया. हल्ला पर घर के लोग वहां पहुंचे तो उन लोगों ने मासूम को खून से लथपथ देखा. उसके बाद बृजेश को परिजनों ने पुलिस के हवाले कर दिया और इस संबंध में लौरिया थाने में पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई. इसी मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SATISH KUMAR

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