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आर्म्स एक्ट में एक को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा

Updated at : 05 Jun 2025 6:34 PM (IST)
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आर्म्स एक्ट में एक को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनीष चंद्र ने आर्म्स एक्ट के बीस वर्ष पुराने एक मामले में अभियुक्त को 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनीष चंद्र ने आर्म्स एक्ट के बीस वर्ष पुराने एक मामले में अभियुक्त को 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं आठ हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. सज़ायाफ्ता अभियुक्त इनरवा थाना क्षेत्र के भटकौल निवासी शत्रुघ्न चौरसिया है. सहायक अभियोजन पदाधिकारी पंकज कुमार वर्मा ने बताया कि घटना 14 जनवरी वर्ष 2005 की है. गुप्त सूचना के आधार पर इनरवा थानाध्यक्ष अशोक कुमार आजाद पुलिस दल के साथ अभियुक्त के घर छापेमारी कर उसके घर के अंदर से दो 12 बोर का एकनाली बंदूक, एक देशी पिस्तौल, आठ जिंदा कारतूस तथा फायर किया खोखा बरामद किया था. मामले को ले अभियुक्त के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की थी. विचारण के क्रम में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत गवाहों की गवाही, अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतों की बुनियाद तथा दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए में 3 वर्ष तथा धारा 26 में 1 वर्ष कारावास की सजा साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SATISH KUMAR

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