नगर निगम की मेयर ने किया कोर्ट में सरेंडर, मिली जमानत
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 04 Oct 2024 8:27 PM
नगर निगम बेतिया की महापौर गरिमा देवी सिकारिया को महिला पार्षद के साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार करने के आरोप में मामले में सीजेएम के न्यायालय से जमानत मिल गई.
बेतिया. नगर निगम बेतिया की महापौर गरिमा देवी सिकारिया को महिला पार्षद के साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार करने के आरोप में मामले में सीजेएम के न्यायालय से जमानत मिल गई. शुक्रवार को महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने सीजेएम के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया. उनके जमानत के बिंदु पर सुनवाई के पश्चात प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रतीक आनंद द्विवेदी ने उन्हें जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया. मालूम हो कि नगर निगम वार्ड संख्या 14 की महिला वार्ड पार्षद सुनैना देवी ने महापौर के विरुद्ध नगर थाने में प्राथमिक दर्ज कराई थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि 25 सितंबर 2024 को महापौर गरिमा देवी सिकारिया तीन चार अज्ञात के साथ पूर्व में संपन्न कराए गए नाले निर्माण कार्य के जांच के बहाने उनके वार्ड में आई और महिला पार्षद को गाली देने लगी. मना करने पर उन्होंने उन्हें धक्का दिया और मुक्का से सीना पर प्रहार कर उसे जमीन पर गिरा दिया. उसके अलावा महापौर ने महिला पार्षद को बर्बाद करने की धमकी भी दी. वहीं महापौर के साथ आये लोगों ने भी उनके साथ धक्का मुक्की कर उसके गले से मंगलसूत्र निकाल लिया. इसी मामले में महापौर ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया. जहां से उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया गया.
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