बेतिया में दहेज हत्या मामले में पति और सास दोषी, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

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सांकेतिक तस्वीर

बेतिया में दहेज हत्या के एक जघन्य मामले में पति और सास को दोषी पाया गया है. दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. कोर्ट ने दोनों को 10 साल की कड़ी सजा सुनाई है.

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Bettiah News: बेतिया में दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय किशोर सिंह की अदालत ने पति शेख अरमान और सास शाहजहां खातून को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोनों चनपटिया थाना क्षेत्र के पोखरिया राय गांव के रहने वाले हैं.

दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता की हत्या

लोक अभियोजक राम नगीना प्रसाद ने बताया कि मामला वर्ष 2022 का है. शेख अरमान की शादी अब्दुल कयूम की पुत्री शबनम खातून के साथ हुई थी. शादी के बाद ससुराल पक्ष की ओर से दहेज में रुपये की मांग की जाने लगी.

विरोध करने पर प्रताड़ित करने का आरोप

अभियोजन पक्ष के अनुसार दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर शबनम खातून को ससुराल पक्ष के लोग मारपीट और प्रताड़ित करते थे. आरोप है कि 23 अक्टूबर 2022 की शाम पति शेख अरमान और सास शाहजहां खातून ने गला दबाकर शबनम की हत्या कर दी.

पिता ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी

ग्रामीणों से घटना की जानकारी मिलने के बाद शबनम के पिता अब्दुल कयूम उसके ससुराल पहुंचे. वहां उन्होंने अपनी बेटी को मृत पाया. इसके बाद उन्होंने आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई.

सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने सुनाई सजा

मामले की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने पति शेख अरमान और सास शाहजहां खातून को दोषी पाया. इसके बाद दोनों को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई.

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मनोज कुमार राव

लेखक के बारे में

By मनोज कुमार राव

बेतिया सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मनोज कुमार राव न्यायिक मामलों की गहरी समझ रखने वाले सुप्रसिद्ध कोर्ट रिपोर्टर हैं. अपर लोक अभियोजक के रूप में कार्य करते हुए वें अदालत, कानून और जनहित से जुड़े विषयों पर सटीक जानकारी और तथ्यपरक रिपोर्टिंग के लिए पहचाने जाते हैं.

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