अधिवक्ता से मारपीट मामले में चार दोषी करार, कोर्ट ने जुर्माना और 5 हजार रुपये प्रतिकर का दिया आदेश
बगहा व्यवहार न्यायालय का प्रवेश द्वार
रामनगर थाना क्षेत्र के अधिवक्ता वरुण कुमार सोनी के साथ मारपीट मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. दोषियों पर जुर्माना लगाया गया और परिवीक्षा अधिनियम के तहत रिहा किया गया, साथ ही अधिवक्ता को 5000 रुपये प्रतिकर देने का भी आदेश दिया गया.
Bagaha News: रामनगर थाना कांड संख्या 10/18 से जुड़े अधिवक्ता वरुण कुमार सोनी के साथ मारपीट मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने चार अभियुक्तों को दोषी ठहराया है. अदालत ने दोषियों पर जुर्माना लगाने के साथ परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3/4 के तहत उन्हें परिवीक्षा पर छोड़ने का आदेश दिया. साथ ही पीड़ित अधिवक्ता को 5,000 रुपये प्रतिकर (क्षतिपूर्ति) देने का भी निर्देश दिया गया.
अदालत ने सुनाया फैसला
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी डॉ. अनीश कुमार ने बताया कि सरकार बनाम यादव लाल पटवा मामले में न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत चारों अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाया. इसके बाद अदालत ने परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देते हुए उन्हें परिवीक्षा पर रिहा कर दिया.
चारों अभियुक्तों पर लगाया गया जुर्माना
अदालत ने दोषी यादव लाल पटवा, विनय लाल पटवा, विक्की लाल पटवा तथा हरिलाल पटवा पर जुर्माना भी अधिरोपित किया. साथ ही पीड़ित अधिवक्ता वरुण कुमार सोनी को 5,000 रुपये प्रतिकर देने का आदेश पारित किया गया.
रामनगर थाना क्षेत्र के निवासी हैं अभियुक्त
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी के अनुसार सभी दोषी रामनगर थाना क्षेत्र के सिकटा बैकुंठपुर गांव के निवासी हैं. मामले में न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह निर्णय सुनाया.
पीड़ित को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला
उन्होंने कहा कि न्यायालय का यह फैसला मारपीट के मामलों में पीड़ित को राहत प्रदान करने तथा दोषियों को कानून के दायरे में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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