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मारपीट के मामले में भाई भतीजा को सात सात वर्ष की सजा, 10 हजार रुपये अर्थदंड

जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट के एक मामले में बगहा कोर्ट में भाई और भतीजा दोनों को सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है.

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बगहा. जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट के एक मामले में बगहा कोर्ट में भाई और भतीजा दोनों को सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है. इसके साथ ही 10 हजार अर्थदंड भी लगाया गया है. इस आशय की जानकारी देते हुए एपीपी कमलेश शर्मा ने बताया कि बगहा थाना क्षेत्र के अहिरवलिया गांव में जमीनी विवाद में खूंटा गाड़ने को लेकर दो सगे भाई और भतीजा के बीच मारपीट हुई थी. जिसको लेकर कंचन यादव के बयान के आधार पर बगहा थाना में वर्ष 2005 में मामला दर्ज हुआ था. पूरे मामला को सुनने के बाद व्यवहार न्यायालय बगहा के एडीजे तृतीय आशीष मिश्रा ने इस सजा को सुनाया है. इस मामले में सगे भाई मदन यादव और भतीजा संजय यादव को धारा 307 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10000 अर्थ दंड तथा धारा 324 में 3 साल की सजा एवं 2000 का अर्थ लैंड लगाया है.

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