9वीं की छात्रा के अपहरण व रेप में 20 वर्ष की कैद, 1.20 लाख जुर्माना

Published by : SATISH KUMAR Updated At : 20 May 2025 6:32 PM

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एक नाबालिग छात्रा का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए रेप एंड पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. एक नाबालिग छात्रा का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए रेप एंड पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसके ऊपर एक लाख बीस हजार रुपया अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थ दंड का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं न्यायाधीश ने सुनाया गए अपने फैसले में पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत तीन लाख रुपया की सहायता राशि देने का भी आदेश दिया है. सजायाफ्ता किशन कुमार उर्फ सागर कुमार बेतिया लेदर फैक्ट्री का रहने वाला है. रेप एंड पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना 4 अप्रैल वर्ष 2022 की है. एक नाबालिग छात्रा अपने स्कूल में नौवीं क्लास में पढ़ने स्कूल गई थी, लेकिन स्कूल से वह घर वापस नहीं आई. किशन कुमार उसको बहला फुसलाकर दिल्ली ले गया. वहां 12 दिन तक उसको अपने साथ रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया. इस संबंध में पीड़िता की मां ने बेतिया नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस मामले की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार स्पीडी ट्रायल के माध्यम से पूरी की गई. इसके बाद विशेष न्यायाधीश ने आरोपी किशन कुमार को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है.

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