ePaper

Begusarai News : हत्याकांड के दो आरोपित दोषी करार, दो बरी, सजा 25 को

Updated at : 22 Sep 2025 9:38 PM (IST)
विज्ञापन
Begusarai News : हत्याकांड के दो आरोपित दोषी करार, दो बरी, सजा 25 को

जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को गढ़पुरा थाना कांड संख्या 91/2014 की सुनवाई करते हुए समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के मुर्रहा गांव निवासी चंद्रशेखर पासवान और बुचो पासवान को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है.

विज्ञापन

बेगूसराय. जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को गढ़पुरा थाना कांड संख्या 91/2014 की सुनवाई करते हुए समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के मुर्रहा गांव निवासी चंद्रशेखर पासवान और बुचो पासवान को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है. वहीं, दो अन्य आरोपित सत्यनारायण पासवान और बैजनाथ पासवान को संदेह का लाभ देते हुए रिहा करने का आदेश दिया गया है. दोषियों को सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख निर्धारित की गयी है. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राम प्रकाश यादव ने अदालत में आठ गवाहों की गवाही करवायी. मामला 29 सितंबर, 2014 का है, जब शाम करीब 6:45 बजे गढ़पुरा बाजार में पान की दुकान चला रहे राजेश पासवान को गोली मार दी गयी थी. आरोप है कि रुपये के लेन-देन को लेकर चंद्रशेखर पासवान ने राजेश पासवान के मुंह में बायीं तरफ गोली मार दी. परिजन उसे घायल अवस्था में एंबुलेंस से बेगूसराय ले गये, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
SHAH ABID HUSSAIN

लेखक के बारे में

By SHAH ABID HUSSAIN

SHAH ABID HUSSAIN is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन