बखरी. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत बखरी प्रखंड के ग्राम पंचायत बहुआरा में ग्रामीण आवास सहायक मंटुन महतो को अवैध तरीके से राशि लेने के मामले में डीएम तुषार सिंगला ने तत्काल प्रभाव से नियोजन को रद्द कर दिया है.जिसके बाद क्षेत्र स्थित अन्य आवास सहायकों में चर्चा का विषय बना हुआ है.मालूम हो कि बहुआरा के पिंकी देवी समेत पांच अन्य लाभुकों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अनियमितता बरतने एवं अवैध राशि की वसूली संबंधी आवेदन उपविकास आयुक्त बेगूसराय को दी गई थी.जिसके आलोक में उक्त परिवाद की जांच निदेशक,लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन,बेगूसराय एवं लेखा पदाधिकारी डीआरडीए बेगूसराय से करायी गयी.जहां संयुक्त जांच टीम द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि बहुआरा ग्रान पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक मंदुन महतो द्वारा आवास लाभुक के चयन एवं किस्त की राशि विमुक्त करने में घोर लापरवाही के साथ अनियमितता बरती गयी है.संबंधित आवास सहायक द्वारा लाभुकों को किस्त की राशि विमुक्त करने में अवैध राशि की वसूली की गयी,जो सरकारी कार्य के विरूद्ध है.
बखरी प्रखंड की बहुआरा पंचायत का मामला, पांच लाभुकों ने लगाया था आरोप
उनके द्वारा अयोग्य लाभुको यथा पिंकी देवी पति कमलेश्वरी महतो,रिंकी देवी पति राज कुमार महतो,मंजू देवी पति राम जपो महतो एवं जवाहर महतो पिता-यमुना महतो को आवास का लाभ दिया गया.बिना आवास निर्माण किये ही लाभुक रामवति देवी पति महेंद्र महतो को द्वितीय किस्त की राशि विमुक्त कर दी गयी. जबकि जांच के क्रम में जमीन परती पाया गया.वही जांच के क्रम में उपस्थित परिवादी पिकी देवी पति-कमलेश्वरी महतो,नारायण महतो लाभूक संजू देवी एवं प्रदीप कुमार पिता-स्व० हरीलाल महतो से प्रथम किश्त एवं द्वितीय किस्त देने के एवज में ग्रामीण आवास सहायक द्वारा 10,000-10,000 रूपये अवैध राशि ली गयी.परिवादी के अलावा अन्य लाभुक यथा-गीता देवी पति-संजय महतो एवं शिरोगणी देदी पति विशाल ताँती से भी प्रथम एवं द्वितीय किस्त देने के एवज में अवैध राशि की वसूली उक्त ग्रामीण आवास सहायक द्वारा किया गया है.डीएम बेगूसराय ने अपने पत्र 446 दिनांक 6 मार्च 2025 में जिक्र करते हुए बताया कि बहुआरा ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अत्तर्गत राशि का दुरूपयोग करने,अवैध राशि की वसूली करने एवं पीएमएवाईजी मार्गदर्शिका के विपरीत कार्य करने के आरोप में मंटुन गहतो ग्रामीण आयास सहायक का अनुबंध तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है.
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