बेगूसराय. जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम गौरव आनंद की अदालत ने राजेश हत्याकांड से जुड़े मामले मुफस्सिल थाना कांड संख्या 186/ 2008 की सुनवाई करते हुए मुफस्सिन थाना के कैथमा निवासी शिवकुमार राय उर्फ शिवकुमार सिंह को हत्या में दोषी घोषित किया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित शिवकुमार सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा 302/ 34 में दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास एवं 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई एवं आर्म्स एक्ट की धारा 27 में दोषी पाकर 5 साल सश्रम कारावास एवं 10 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई. न्यायालय ने जजमेंट की कॉपी जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भेजते हुए आदेश दिया है कि मृतक राजेश कुमार के विधिक उत्तराधिकारी को सरकारी मुआवजा प्रदान करें. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विपिन राय ने अनुसंधान कर्ता पुलिस अवर निरीक्षक रंजीत कुमार डॉक्टर अरुण कुमार सिंह समेत 12 गवाहों की गवाही कराई. जिसने हत्या के सच को न्यायालय के समक्ष रख दिया. आरोपित पर आरोप है कि 9 जुलाई 2008 की शाम 7:30 बजे में मुफस्सिल थाना के मोहन ऐगु मिथिला नगर निवासी सूचक संजीत कुमार का बड़ा भाई राजेश कुमार बगल के एक शादी समारोह में भाग लेने हेतु दुर्गा स्थान के पास पक्की सड़क की तरफ गया. उसी समय दो मोटरसाइकिल पर सवार अपराधी अत्याधुनिक हथियार से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए राजेश कुमार को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया उसके बाद अपराधी फायरिंग करते हुए मटिहानी की ओर भाग गया। घायल राजेश कुमार ने गोली मारने वाले का नाम बताया कि शिव कुमार सिंह है. आगे बताया कि इस घटना को अंजाम दिलवाने में कैथमा का मुखिया सुनील सिंह उर्फ बुच्चन सिंह उर्फ बुच्चन सरदार है. घायल राजेश कुमार का इलाज क्रम में पीएमसीएच पटना में मौत हो गई.
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