बेगूसराय में अवैध हथियार रखने के मामले में तारा सिंह दोषी, अदालत ने सुनाई एक साल पांच महीने की सजा

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अवैध हथियार मामले में तारा सिंह दोषी करार, मिली एक साल पांच महीने की सजा

बेगूसराय में 15 साल पुराने अवैध हथियार रखने के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. साहेबपुर कमाल थाना के 2011 के मामले में आरोपी तारा सिंह को दोषी ठहराते हुए अदालत ने सजा सुनाई है.

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Begusarai News: बेगूसराय जिले के बलिया व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रणधीर कुमार की अदालत ने मंगलवार को अवैध हथियार रखने के 15 साल पुराने मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साहेबपुर कमाल थाना कांड संख्या 216/2011 में सुनवाई करते हुए आरोपी तारा सिंह को दोषी ठहराते हुए एक साल पांच महीने की सजा सुनाई है.

2011 में अवैध हथियार के साथ हुआ था गिरफ्तार

मामला वर्ष 2011 का है, जब साहेबपुर कमाल थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर सुखदेव सिंह के 55 वर्षीय पुत्र तारा सिंह को अवैध हथियारों के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. पुलिस ने इस संबंध में आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए, सी, 26 और 35 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.

अभियोजन पक्ष ने पेश की मजबूत दलीलें

अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी फिरोज अहमद ने आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य और अकाट्य तर्क पेश किए. अभियोजन द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर अदालत ने तारा सिंह को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान कर दिया.


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Bipin Kumar Mishra

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By Bipin Kumar Mishra

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