बेगूसराय. जिला न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी ओम प्रकाश ने परिवाद पत्र संख्या 2006/ 2023 की सुनवाई करते हुए भोजपुरी गायिका आरोपित अक्षरा सिंह एवं उसके पिता विपिन सिंह के विरुद्ध गैर जमानतीय धारा में संज्ञान लिया है. आपको बता दें कि लोक गायक परिवादी शिवेश मिश्रा ने भोजपुरी गायिका सह अभिनेत्री अक्षरा सिंह एवं उसके पिता विपिन सिंह के विरुद्ध बेगूसराय न्यायालय में एक मुकदमा दर्ज कराई है. लोक गायक शिवेश मिश्रा ने अक्षरा सिंह और उसके पिता पर आरोप लगाया है कि परिवादी ने समस्तीपुर जिले में एक कार्यक्रम आयोजित किया था. जिस कार्यक्रम में 2 घंटे के गायकी करने के लिए अक्षरा सिंह को 5 लाख 51 हजार रुपया दिया.
न्यायिक दंडाधिकारी ओम प्रकाश ने दिया आदेश
भोजपुरी गायिका अक्षरा सिंह को 2 घंटे के कार्यक्रम के लिए 24 अक्टूबर 2023 को रात्रि 10 बजे शिबेश मिश्रा के कार्यक्रम में समस्तीपुर पहुंचना था. अक्षरा सिंह रात्रि साढे बारह बजे पहुंची और मात्र आधा घंटा कार्यक्रम करने के बाद माइक को क्षतिग्रस्त करते हुए चली गयी. परिवादी शिवेश मिश्रा ने अक्षरा सिंह ने निवेदन किया कि वो रुक जाये नहीं तो कार्यक्रम करवाने वाले आयोजक शिवेश मिश्रा के साथ कोई भी घटना कर सकते हैं क्योंकि आयोजक पैसा दे चुका है मगर अक्षरा सिंह नही रुकी और चली गयी. परिवादी शिवेश मिश्रा ने दिये गये 5 लाख 51 हजार की मांग किया जो लौटाया नहीं गया. आज न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान के बिंदु पर अपना फैसला सुना दिया. न्यायालय ने आरोपित भोजपुरी गायिका सह अभिनेत्री अक्षरा सिंह और उसके पिता विपिन सिंह के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 406 और 427 और 34 के तहत संज्ञान लिया है और दोनों आरोपित अक्षरा सिंह और विपिन सिंह को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस निर्गत करने का आदेश दिया है.
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