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फार्मर रजिस्ट्री व इ-केवाइसी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं : डीएम

Updated at : 10 Jan 2026 10:05 PM (IST)
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फार्मर रजिस्ट्री व इ-केवाइसी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं : डीएम

जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री द्वारा एग्री स्टैक परियोजना के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री एवं इ-केवाइसी कार्यों की प्रगति का निरीक्षण करने हेतु खोदाबंदपुर एवं छौड़ाही प्रखंड का भ्रमण किया गया.

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बेगूसराय. जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री द्वारा एग्री स्टैक परियोजना के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री एवं इ-केवाइसी कार्यों की प्रगति का निरीक्षण करने हेतु खोदाबंदपुर एवं छौड़ाही प्रखंड का भ्रमण किया गया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैम्प में कार्य कर रहे संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. जिला पदाधिकारी ने निर्देशित किया कि विशेष कैम्प के माध्यम से जिले के सभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक किसानों का शत-प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री सुनिश्चित किया जाये. उन्होंने स्पष्ट किया कि कैम्प के दौरान केवल उन्हीं किसानों का फार्मर रजिस्ट्री किया जाएगा जिनके पास वैध जमाबंदी से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होंगे. जिला पदाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को अपने अपने प्रखंड की लगातार क्षेत्र में जाकर समीक्षा करने का निर्देश दिया है. साथ ही इस अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष बल देते का भी निर्देश दिया गया है. उन्होंने प्रभावी अनुश्रवण एवं निगरानी के लिए जिला कृषि कार्यालय, बेगूसराय के अंतर्गत जिला स्तरीय अनुश्रवण टीम के गठन का निर्देश दिया, जो प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर आयोजित विशेष कैम्पों का निरीक्षण कर नियमित प्रतिवेदन उपलब्ध कराएगी. पंचायत स्तर पर आयोजित कैम्पों से संबंधित जीपीएस युक्त फोटो उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया. जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि फार्मर रजिस्ट्री एवं इ-केवाइसी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा. सभी संबंधित पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य समयबद्ध, निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप एवं प्रभावी ढंग से पूर्ण हो, ताकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कोई भी पात्र किसान लाभ से वंचित न रह जाए. जिला पदाधिकारी ने जिले के किसानों से अपील की कि कृषि विभाग की योजनाओं, विशेषकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु फार्मर रजिस्ट्री आइडी अनिवार्य है. सभी किसान अपने क्षेत्र के किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक अथवा हल्का कर्मचारी से संपर्क कर अपना फार्मर रजिस्ट्री आइडी अनिवार्य रूप से बनवाएं. फार्मर रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एवं भूमि से संबंधित दस्तावेज, विशेष रूप से स्वयं के नाम का ऑनलाइन जमाबंदी दस्तावेज आवश्यक है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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