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दोहरा हत्याकांड में दो आरोपितों को अर्थ दंड के साथ आजीवन कारावास की सजा

न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जजमेंट की कापी भेजते हुए मृतक के पिता सूचक को सरकारी मुआवजा राशि देने का आदेश डीएलएसए को दिया.

बेगूसराय. जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने यशराज और सौरभ की हत्या से जुड़े मामले बरौनी थाना कांड संख्या 275/ 2020 की सुनवाई करते हुए इस मामले के दो आरोपित को हत्या में दोषी घोषित किया. सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने दो आरोपित बरौनी थाना के ठकुरी चक निवासी सन्नी सिंह और बरौनी थाना के कील गढ़हारा निवासी दानी सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा 302/34 में दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 10000 अर्थ दंड की सजा सुनायी. न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जजमेंट की कापी भेजते हुए मृतक के पिता सूचक को सरकारी मुआवजा राशि देने का आदेश डीएलएसए को दिया. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजन राम प्रकाश यादव ने कुल 11 गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि 29 जुलाई 2020 को दिन के 2 बजे बरौनी थाना के गढ़हारा वार्ड नंबर 6 साथ ही नगर परिषद बीहट के उप मुख्य पार्षद सूचक धर्मेंद्र कुमार सिंह अपने वोटर एवं समर्थन से मिलने ठकुरीचक चौक जा रहे थे. लगभग 2:30 बजे जब रघुनंदन महतो के घर के पास पहुंचे तो पास के लीची बगान से हल्ला की आवाज आ रही थी. नजदीक गया तो देखा की सूचक का पुत्र यशराज सिंह एवं सौरभ कुमार एवं ऋषभ कुमार तीनों से आरोपित हाथापाई कर रहा था. सन्नी सिंह कमर से पिस्तौल निकाल कर सूचक के पुत्र यशराज को तीन गोली मार दी. जिससे वह वहीं गिर पड़ा. दानी सिंह ने कमर से पिस्तौल निकाल कर पप्पू सिंह के बेटे सौरभ कुमार के ऊपर दो गोली चलायी, जो गोली उसके आंख के नीचे और दूसरा गोली माथे पर लगा और वह भी वहीं गिर पड़ा जहां दोनों की मौत हो गयी. इतने में ऋषभ कुमार भागते हुए सूचक के पास आया हो उसने भी आरोपित का नाम बताया. हल्ला करने पर सभी आरोपित डीजल शेड की तरफ भागा. इससे पूर्व भी प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर में 10 लड़कों के द्वारा सूचक के पुत्र पर गोलाबारी की गयी थी. जिसमें वह बाल बाल बचा था.

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