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Begusarai News : डीसीएलआर कार्यालय से भूस्वामी के 55 प्रति अभिलेख गायब, कार्रवाई की मांग

Updated at : 22 Dec 2025 10:13 PM (IST)
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Begusarai News : डीसीएलआर कार्यालय से भूस्वामी के 55 प्रति अभिलेख गायब, कार्रवाई की मांग

सरकार द्वारा जमीन विवाद के निबटारे के लिए नये-नये नियम लागू किये जा रहे हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण कई मामलों का समाधान नहीं हो पा रहा है.

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बलिया. सरकार द्वारा जमीन विवाद के निबटारे के लिए नये-नये नियम लागू किये जा रहे हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण कई मामलों का समाधान नहीं हो पा रहा है. इसी क्रम में बलिया में डीसीएलआर कार्यालय से भूस्वामी के 55 प्रति अभिलेख गायब होने का मामला प्रकाश में आया है. नगर परिषद क्षेत्र के बलिया बाजार निवासी स्व. जगदीश प्रसाद रस्तोगी के पुत्र जयशंकर प्रसाद रस्तोगी ने वाद संख्या 3/2017-18 के अभिलेख गायब होने की शिकायत करते हुए डीसीएलआर को आवेदन दिया. जयशंकर ने बताया कि पहली बार वाद संख्या 3/2017-18 की नकल मांगी गयी, लेकिन उपलब्ध कराये गये दस्तावेज में वाद संख्या 8/2017-18 को ओवरराइट करके 3/2017-18 बना दिया गया. दूसरी बार भी केवल दो पेज का पुराना नकल ही दिया गया. भूस्वामी ने बताया कि जमाबंदी संख्या 2627 सहित कुल 17 जमाबंदी पर राजस्व कर्मचारी और अंचल निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर 10/02/2015 को रोक लगाने का आदेश दिया गया था. जयशंकर ने आगे कहा कि निर्धारित तिथि पर अपने अधिवक्ता के साथ अंचल कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा, लेकिन सीओ ने सक्षम न्यायालय जाने का निर्देश दिया, जबकि तात्कालिक सीओ के विविध वाद संख्या 3/2017-18 के 55 प्रति का मूल अभिलेख डीसीएलआर कार्यालय को भेजा गया था. इसके बाद भी अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं, जिससे भूस्वामी ने कर्मियों की मिलीभगत से अभिलेख गायब किये जाने पर उचित कार्रवाई की मांग की है. इस संबंध में डीसीएलआर तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जयशंकर द्वारा वाद संख्या 3/2017-18 की नकल की मांग की गयी लेकिन अभिलेख कार्यालय में फिलहाल नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि सीओ द्वारा भेजे गये दस्तावेज नियम संगत नहीं थे, फिर भी कर्मचारियों से अभिलेख की गहन खोजबीन करायी जा रही है. अभिलेख मिलने पर आवेदक को उपलब्ध करा दिया जायेगा. भूस्वामी और आम जनता ने इस मामले में त्वरित और उचित कार्रवाई की उम्मीद जतायी है, ताकि जमीन विवाद का समाधान सुचारू रूप से हो सके और भूस्वामी अपने अधिकार सुरक्षित रख सकें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAH ABID HUSSAIN

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By SHAH ABID HUSSAIN

SHAH ABID HUSSAIN is a contributor at Prabhat Khabar.

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