बेगूसराय. नगर थाना के महमदपुर में अवस्थित डॉ प्रभाकर ठाकुर क्लिनिक के सामने अजीत महतो की हत्या मामले में नामजद आरोपित डॉ प्रभाकर ठाकुर की अग्रिम जमानत को न्यायालय ने स्वीकृत करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. अजीत महतो मर्डर केस की प्राथमिकी मृतक अजीत महतो की पत्नी सूचिका प्रियंका देवी ने नगर थाना में दर्ज करायी है. इस मामले में पुलिस ने लगभग 5-6 आरोपित को गिरफ्तार किया है. अजीत महतो मर्डर केस के आरोपित डॉ प्रभाकर ठाकुर ने अपनी अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 904/25 जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत की न्यायालय में दाखिल की गयी थी. जिला जज ने डॉ प्रभाकर ठाकुर की अग्रिम जमानत आवेदन को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम के यहां ट्रांसफर कर दिया. मगर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम छुट्टी में थे तो इस जमानत आवेदन की सुनवाई प्रभारी एडीजे सप्तम ने किया. अपर लोक अभियोजक विभूति चंद्र झा ने बताया कि केस डायरी में डॉ प्रभाकर ठाकुर के खिलाफ कोई साक्ष्य नही था हालांकि अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया. इस मर्डर केस की सूचिका प्रियंका देवी ने आरोप लगाया है कि सूचिका अपने पति अजीत महतो के साथ अपना मोटरसाइकिल लेने डॉ प्रभाकर ठाकुर क्लिनिक गयी. जहां पर मोटरसाइकिल लगाकर वह अंदर गयी थी. जब क्लिनिक पहुंची तब मोटरसाइकिल वहां पर नही लगा था रोड के किनारे लगा हुआ था. तभी ये लोग क्लिनिक स्टाप को सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहा मगर स्टाप नही दिखाया. जिस कारण विवाद हो गया. स्टाप सूचिका के साथ अन्य लोगों को खदेङना शुरु किये. सूचिका एवं अन्य लोग घर की ओर भागे. मोहम्मदपुर रेलवे गुमटी के पास मोटरसाइकिल पर सवार लोगों ने अजीत महतो पर ताबड़तोड़ गोली चलाकर हत्या कर दी थी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है