11 फरवरी, 2011 को अधिवक्ता सह अपर लोक अभियोजक श्याम नारायण यादव की अपराधियों ने की थी गोली मार कर हत्या18 गवाहों की हो चुकी है गवाहीआरोपितों की जमानत पटना उच्च न्यायालय द्वारा कई बार खारिज की जा चुकी हैबेगूसराय (कोर्ट). जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेदी के न्यायालय में चल रही अधिवक्ता सह अपर लोक अभियोजक श्यामनारायण यादव की हत्या के मामले में नौ जून को फैसले की तारीख निश्चित की गयी है. ज्ञात हो कि 11 फरवरी, 2011 को अधिवक्ता सह अपर लोक अभियोजक श्याम नारायण यादव को अपराधियों ने सकरा घर जाने के क्रम में शाम छह बजे गोली मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. उनकी मौत इलाज के लिए पटना ले जाने के क्रम में हो गयी थी. इस हत्या की प्राथमिकी मृतक एपीपी के भाई गढ़पुरा थाने के सकरा निवासी सज्जन यादव ने चेरियाबरियारपुर थाना कांड संख्या-20/11 तहत दर्ज करायी थी. इस कांड के अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधान के क्रम में इस हत्या में खोदाबंदपुर थाने के मलमल्ला निवासी रंजीत पासवान एवं गढ़पुरा थाने के सकरा निवासी रंजीत यादव की संलिप्तता पायी और इनके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी रणविजय कुमार निराला ने कुल 18 गवाहों की गवाही करायी थी. विदित हो कि इस मामले के आरोपितों की जमानत पटना उच्च न्यायालय द्वारा कई बार खारिज की जा चुकी है. इस कारण आरोपित न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं.
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नौ को आयेगा एपीपी हत्याकांड का फैसला
11 फरवरी, 2011 को अधिवक्ता सह अपर लोक अभियोजक श्याम नारायण यादव की अपराधियों ने की थी गोली मार कर हत्या18 गवाहों की हो चुकी है गवाहीआरोपितों की जमानत पटना उच्च न्यायालय द्वारा कई बार खारिज की जा चुकी हैबेगूसराय (कोर्ट). जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेदी के न्यायालय में चल रही अधिवक्ता सह […]
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