31.9 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हत्या के आरोपितों आजीवन कारावास

बेगूसराय(कोर्ट). तदर्थ न्यायाधीश भानुप्रताप सिंह ने हत्या मामले के आरोपित नगर थाने के लोहियानगर निवासी पंकज कुमार उर्फ पांडव साह व चंद्रभूषण साह को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा दी गयी. अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर […]

बेगूसराय(कोर्ट). तदर्थ न्यायाधीश भानुप्रताप सिंह ने हत्या मामले के आरोपित नगर थाने के लोहियानगर निवासी पंकज कुमार उर्फ पांडव साह व चंद्रभूषण साह को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा दी गयी. अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप है कि पांच अगस्त, 2001 को सवा 10 बजे रात्रि में मृतक युगल किशोर साह अपने भाई अर्जुन साह के साथ दुकान बंद कर एनएच 31 होकर घर जा रहा था. इसी क्रम में मीरा नर्सिंग होम के नजदीक उसे घेर कर आरोपितों ने कनपट्टी में पिस्तौल सटा कर गोली मार कर हत्या कर दी. घटना की प्राथमिकी नगर थाना के अशोक नगर निवासी मृतक के पिता हरिहर साव ने नगर थाना कांड संख्या-247/01 के तहत दर्ज करायी थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें