7.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

हत्या के आरोपितों को आजीवन कारावास

बेगूसराय(कोर्ट). जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने हत्या मामले के आरोपित बरौनी थाने के बीहट निवासी राजीव कुमार, कमलेश कुमार उर्फ कारी, रिशी कुमार एवं नगर थाने के रतनपुर निवासी आनंद कुमार उर्फ कल्याण सिंह को हत्या में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही पंद्रह हजार-पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड की […]

बेगूसराय(कोर्ट). जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण गोपाल द्विवेदी ने हत्या मामले के आरोपित बरौनी थाने के बीहट निवासी राजीव कुमार, कमलेश कुमार उर्फ कारी, रिशी कुमार एवं नगर थाने के रतनपुर निवासी आनंद कुमार उर्फ कल्याण सिंह को हत्या में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही पंद्रह हजार-पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनायी गयी. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक ब्रजनंदन प्रसाद साहू ने 9 गवाहों की गवाही करायी. ज्ञात हो कि इस हत्या के पूर्व सूचक ने इन आरोपितों के विरुद्ध रंगदारी मांगने को लेकर बरौनी थाने में कांड संख्या-277/13 तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

10 लाख रंगदारी नहीं मिलने पर 26 जून, 2013 की एक बजे रात्रि में कोल बोल्ड रोड में अवस्थित मछली आरहट के पास तीन मोटरसाइकिलों से आरोपित पहुंचे. वे कोमल कुमार सूचक बरौनी थाना पीपरा देवस रामानुज राय के बारे में पूछे और कहा कि दस लाख रंगदारी मांगी थी. सूचक के साले के बेटा बलिया थाना बहादुर नगर निवासी अमलेश कुमार ने कहा कि फूफा नहीं हैं. कोमल कुमार ने कहा कि जब तक एक आदमी को खत्म नहीं किया जायेगा, तब तक रुपये नहीं मिलेंगे. यह कह कर अमलेश कुमार की गोली मार कर हत्या कर दी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शाह रस्जुर रहमान, रामपक्ष सिन्हा, अभय शंकर, मंसूर आलम सहित अन्य ने बहस की. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बरौनी थाना कांड संख्या-269/13 तहत दर्ज करायी थी.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel