दहेज प्रताड़ना में पति, सास व ससुर को मिली सजा
Updated at : 12 Jul 2019 7:05 AM (IST)
विज्ञापन

बेगूसराय : एसडीजेएम मीना कुमारी ने दहेज प्रताड़ना मामले के मंसूरचक थाना के सोहेलवाड़ा निवासी आरोपित पति संतोष झा, ससुर रामपदारथ झा, सास सुनैना देवी को धारा 498 ए भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर आरोपित पति संतोष झा को एक साल कारावास एवं 500 अर्थदंड की सजा सुनायी. जबकि ससुर रामपदारथ झा एवं सास […]
विज्ञापन
बेगूसराय : एसडीजेएम मीना कुमारी ने दहेज प्रताड़ना मामले के मंसूरचक थाना के सोहेलवाड़ा निवासी आरोपित पति संतोष झा, ससुर रामपदारथ झा, सास सुनैना देवी को धारा 498 ए भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर आरोपित पति संतोष झा को एक साल कारावास एवं 500 अर्थदंड की सजा सुनायी.
जबकि ससुर रामपदारथ झा एवं सास सुनैना देवी को छह माह कारावास व 500 अर्थदंड की सजा सुनायी एवं डीपी एक्ट की धारा 4 में दोषी पाकर आरोपित पति संतोष झा को छह माह कारावास एवं 500 अर्थदंड की सजा सुनायी.
साथ ही ससुर राम पदारथ झा एवं सास सुनैना देवी को छह माह कारावास एवं 500 अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. इसी मामले के अन्य आरोपित देवर रुपेश झा एवं भैंसुर पंकज झा को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया.
अभियोजन की ओर से कुल चार गवाहों की गवाही करायी गयी. जबकि बचाव पक्ष की ओर से कुल तीन गवाहों की गवाही करायी. सभी आरोपितों पर आरोप है कि चार जुलाई 2003 से लेकर 20 फरवरी 2007 तक ग्राम सोहेववाड़ा में परिवादिनी चंदा देवी से रंगीन टीवी और मोटरसाइकिल दहेज में नहीं जाने के कारण सभी मिलकर मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना दी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




