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दहेज हत्या मामले में ससुर और पति दोषी, सजा 15 मई को

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तेरह गिरीश मिश्रा ने दहेज हत्या मामले के आरोपित मंसूरचक थाने के आगापुर निवासी चुनचुन चौधरी एवं कामेश्वर चौधरी को दहेज हत्या में दोषी पाकर सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख मुकर्रर की है. अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त अपर लोक […]

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तेरह गिरीश मिश्रा ने दहेज हत्या मामले के आरोपित मंसूरचक थाने के आगापुर निवासी चुनचुन चौधरी एवं कामेश्वर चौधरी को दहेज हत्या में दोषी पाकर सजा की बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 15 मई की तारीख मुकर्रर की है. अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त अपर लोक अभियोजक दिलीप कुमार ने कुल 14 गवाहों की गवाही करायी.

सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया एवं घटना में आरोपित की संलिप्तता बतायी. इसी मामले के एक अन्य आरोपित डीलर भूषण सिंह को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया गया. आरोपित पर आरोप है कि मुफस्सिल थाना के तरैया निवासी सूचक धर्मेंद्र कुमार चौधरी की बहन माला देवी की शादी आरोपित चुनचुन चौधरी के साथ वर्ष 2012 में हुई थी.
दहेज में आधा भर सोने का चकती नहीं लाने के कारण सभी आरोपित एक राय होकर सात जून 2015 को सूचक की बहन माला देवी को लाठी डंडे से मारपीट कर हत्या कर दी. साक्ष्य छुपाने के लिए लाश को बलान नदी के किनारे घाट पर गाड़ दिया. मृतका का पति आरोपित चुनचुन चौधरी वर्ष 2015 से लगातार बेगूसराय जेल में बंद है.

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