पर्यवेक्षण गृह के किशोरों के लिए विशेष कौशल विकास कार्यक्रम अविलंब करें शुरू : डीएम

डीएम नवदीप शुक्ला की अध्यक्षता में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक मिनी सभागार में हुई. बैठक में जिला स्तर पर वन स्टॉप सेंटर फॉर चाइल्ड लाइन को फिट फैसिलिटी घोषित करने के संबंध में चर्चा की गयी.
डीएम की अध्यक्षता में बाल कल्याण व संरक्षण समिति की हुई बैठक बांका. डीएम नवदीप शुक्ला की अध्यक्षता में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक मिनी सभागार में हुई. बैठक में जिला स्तर पर वन स्टॉप सेंटर फॉर चाइल्ड लाइन को फिट फैसिलिटी घोषित करने के संबंध में चर्चा की गयी. आईसीडीएस डीपीआरओ द्वारा बताया गया कि वन स्टॉप सेंटर में केंद्रीय प्रशासक सहित तीन पदों पर नियुक्ति की गयी है, शेष पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है. उप विकास आयुक्त ने अन्य पदों नियोजन के लिए अग्रेतर कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया गया. साथ ही, बाल कल्याण समिति को वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड लाइन को फिट फैसिलिटी घोषित करने के लिए वन स्टॉप सेंटर एवं चाइल्ड लाइन का भ्रमण कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया. डीएम ने जिला कौशल विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया कि पर्यवेक्षण गृह के किशोरों के लिए विशेष कौशल विकास कार्यक्रम अविलंब शुरू करें. साथ ही, श्रम अधीक्षक को बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वास और उनके परिवारों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने एवं सीएलटीएस पोर्टल पर बच्चों की प्रविष्टि के निर्देश दिए गए. श्रम अधीक्षक द्वारा बताया गया कि सीएलटीएस पोर्टल वर्तमान में कार्य नहीं कर रहा है. डीएम ने चाइल्डलाइन को मामलों के त्वरित निष्पादन का आदेश दिया. साथ ही, सभी थानों को निर्देशित किया गया कि मिलने वाले किसी भी बच्चे को अविलंब सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थापित करें, ताकि उन्हें नियमानुसार पुनर्वसन व बाल गृह या बालिका गृह में आवासित किया जा सके. पर्यवेक्षण गृह बांका में अग्निशमन, भूकंप एवं आपदा संबंधी प्रशिक्षण के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निदेश जारी किया गया. साथ ही पर्यवेक्षण गृह के क्षेत्र में रात्री गस्ती पर भी बल दिया गया. बाल कल्याण समिति की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि समिति के समक्ष कुल तिमाही 81 मामले प्राप्त हुए है, तथा 66 मामलों का निष्पादन किया गया है. वर्तमान में पूर्व के मामले सहित 30 वाद लंबित है. डीएम ने प्राथमिकता के साथ नियमानुसार वादों का निष्पादन के लिए निर्देश दिया.
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