महिला से छेड़खानी मामले में दोषी को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा
Published by :SHUBHASH BAIDYA
Published at :22 Jan 2026 8:51 PM (IST)
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एडीजे छह सह विशेष पोक्सो न्यायाधीश मुकेश कुमार की अदालत में महिला के साथ छेड़खानी के मामले में विचारण के बाद दोषी पाते हुए एक आरोपी को अलग-अलग धारा में सजा सुनायी गयी है
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बांका.
एडीजे छह सह विशेष पोक्सो न्यायाधीश मुकेश कुमार की अदालत में महिला के साथ छेड़खानी के मामले में विचारण के बाद दोषी पाते हुए एक आरोपी को अलग-अलग धारा में सजा सुनायी गयी है. कोर्ट ने धारा 354 भादवि के तहत दो वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड व धारा 342 भादवि के तहत 6 माह सश्रम कारावास व 5 सौ रुपये अर्थदंड भी लगाया है. जिला अभियोजन पदाधिकारी आनंद बाबू के कोर्ट में प्रस्तुत किए गये साक्ष्य, गवाहों की गवाही व गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान व चार्जशीट के आधार पर थाना बौंसी क्षेत्र के श्याम बाजार निवासी दोषी वैद्यनाथ चौधरी को सजा सुनायी गयी है. दोनों सजाएं एक साथ चलेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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