महिला से छेड़खानी मामले में दोषी को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा

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महिला से छेड़खानी मामले में दोषी को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा

एडीजे छह सह विशेष पोक्सो न्यायाधीश मुकेश कुमार की अदालत में महिला के साथ छेड़खानी के मामले में विचारण के बाद दोषी पाते हुए एक आरोपी को अलग-अलग धारा में सजा सुनायी गयी है

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बांका.

एडीजे छह सह विशेष पोक्सो न्यायाधीश मुकेश कुमार की अदालत में महिला के साथ छेड़खानी के मामले में विचारण के बाद दोषी पाते हुए एक आरोपी को अलग-अलग धारा में सजा सुनायी गयी है. कोर्ट ने धारा 354 भादवि के तहत दो वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड व धारा 342 भादवि के तहत 6 माह सश्रम कारावास व 5 सौ रुपये अर्थदंड भी लगाया है. जिला अभियोजन पदाधिकारी आनंद बाबू के कोर्ट में प्रस्तुत किए गये साक्ष्य, गवाहों की गवाही व गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान व चार्जशीट के आधार पर थाना बौंसी क्षेत्र के श्याम बाजार निवासी दोषी वैद्यनाथ चौधरी को सजा सुनायी गयी है. दोनों सजाएं एक साथ चलेगी.

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सुभाष वैद्य

लेखक के बारे में

By सुभाष वैद्य

सुभाष वैद्य प्रिंट माध्यम में 20 और डिजिटल माध्यम में पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत वर्ष 2005 में की. अभी प्रभात खबर के बांका कार्यालय में कार्यरत हैं. सामाजिक सरोकार, अपराध, शिक्षा, राजनीतिक खबरों में रुचि रखते हैं.

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