पॉक्सो एक्ट के आरोपित को 12 वर्ष सश्रम करावास
Updated at : 18 Mar 2026 7:51 PM (IST)
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पॉक्सो एक्ट के आरोपित को 12 वर्ष सश्रम करावास
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बाराहाट थाना क्षेत्र के लौनी निवासी विभिषण तांती को 12 वर्ष कैद व आर्थिक दंड, मामले में कुल आठ गवाह पेश
बांका. एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मुकेश कुमार की अदालत ने बुधवार को पॉक्सो एक्ट मामले में विचारण के बाद आरोपित को दोषी पाते हुए कठोर सजा सुनायी. कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में आरोपित को सजा सुनायी है. पॉक्सो की धारा 4 के तहत आरोपित को 12 वर्ष सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गयी है. अर्थदंड जमा न होने पर आरोपित को एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं बीएनएस की धारा 87 के तहत सात वर्ष कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है, जिसे जमा न करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. जानकारी के अनुसार, यह सजा बाराहाट थाना क्षेत्र के लौनी निवासी विभिषण तांती को सुनायी गयी है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाह पेश किए गए. सजा सुनाए जाने के बाद आरोपित को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. मामला 19 सितंबर 2024 का है. पीड़ित पिता ने अपने नाबालिग व इकलौती पुत्री के अपहरण का आरोप लगाते हुए सदर थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी. घटना के दिन उनकी पुत्री मंगरा हाट सब्जी खरीदने गयी थी, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी. खोजबीन के दौरान पता चला कि आरोपित ने शादी की नियत से नाबालिग को बहला फुसलाकर बाइक से बांका की ओर ले गया था. जब आरोपित उनके घर पहुंचा, तो परिजन गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देकर उसे भगा दिया. अदालत ने मजबूत साक्ष्यों व पेश गवाहों के आधार पर आरोपित को उक्त सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अनुमंडल लोक अभियोजक श्रीप्रकाश बाबू व आनंद तिवारी व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कमल किशोर झा ने बहस में हिस्सा लिया.प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
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