मंडल कारा में विधिक सहायता केंद्र शुरू, बंदियों के परिजनों को भी मिलेगी कानूनी जानकारी

Published by : SHUBHASH BAIDYA Updated At : 26 May 2026 5:49 PM

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जिला जज ने कहा कि केंद्र के माध्यम से लोगों को मुकदमे और कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी आवश्यक जानकारियां सरल तरीके से दी जायेगी.

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बांका. जिला जज सत्यभूषण आर्य ने मंगलवार को मंडल कारा परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में संचालित विधिक सेवा सहायता केंद्र का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब जेल में बंद कैदियों के साथ-साथ उनसे मिलने आने वाले परिजनों को भी कानूनी जानकारी और सहायता उपलब्ध करायी जायेगी. उन्होंने इसे आम लोगों के लिए बेहद उपयोगी पहल बताया. जिला जज ने कहा कि केंद्र के माध्यम से लोगों को मुकदमे और कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी आवश्यक जानकारियां सरल तरीके से दी जायेगी. साथ ही उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि यहां बेहतर प्रबंधन और साफ-सफाई देखने को मिली.इस अवसर पर किशोर न्याय परिषद की प्रधान दंडाधिकारी नीलम कुमारी, जेल अधीक्षक आशीष रंजन, जेल उपाधीक्षक सुशील कुमार गुप्ता सहित कई अधिकारी मौजूद थे. पीएलभी के साथ अधिवक्ता रहेंगे मौजूद जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव सपना रानी ने कहा कि पहले जेल के अंदर ही लीगल एड की व्यवस्था थी, लेकिन अब मुलाकाती स्थल के समीप विधिक सहायता केंद्र की शुरुआत की गयी है. यहां बंदियों और उनके अधिकारों से संबंधित जानकारी दी जायेगी. उन्होंने बताया कि केंद्र पर एक पीएलवी और एक पैनल अधिवक्ता मौजूद रहेंगे, जो बेल बॉन्ड जमा करने की प्रक्रिया, पैरवी की जानकारी, बेल रिजेक्ट होने के बाद की कानूनी प्रक्रिया सहित अन्य कानून संबंधी जानकारी लोगों को उपलब्ध कराएंगे. जेल का किया गया निरीक्षण उद्घाटन के बाद जिला जज ने न्यायिक अधिकारियों के साथ मंडल कारा का निरीक्षण भी किया. इस दौरान उन्होंने बंदी वार्ड, महिला वार्ड, तरुण वार्ड, बंदी पाठशाला, कारा अस्पताल और स्मार्ट क्लास सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया. निरीक्षण के बाद जिला जज ने बताया कि जेल मैनुअल के अनुसार यहां कुशल प्रबंधन किया जा रहा है तथा साफ-सफाई की व्यवस्था संतोषजनक है. उन्होंने इसे रूटिंग जांच बताया.

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