चार पहिया वाहन पर हेलमेट नहीं लगाने पर काटा चालान

Updated at : 23 Jul 2025 9:36 PM (IST)
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चार पहिया वाहन पर हेलमेट नहीं लगाने पर काटा चालान

बांका ट्रैफिक पुलिस का अजीबो गरीब कारनामा

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संजीव पाठक, बौंसी.

बांका ट्रैफिक पुलिस का बुधवार को अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है. चालान काटने की जल्दी में बांका की ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट न पहनने के मामले में चार पहिया वाहन के मालिक का 1000 का चालान काट दिया. हद तो यह है कि ऑनलाइन चालान रसीद भी वाहन मालिक को भेज दिया गया. इसमें चार पहिया वाहन का नंबर दर्ज है. उक्त रसीद के विवरण कॉलम में वाहन की श्रेणी मोटर कार दिखायी गयी है और ड्राइवर और पीछे बैठे व्यक्ति का हेलमेट नहीं पहनने के मामले में चालान काटा गया है. मामले में पंजवारा थाना क्षेत्र के रकौली ग्राम निवासी चंदेश्वरी झा के पुत्र ऋषिकेश झा ने बताया कि वे वर्तमान में बौंसी के पंडा टोला में रहते हैं. 22 जुलाई को अपने निजी मारुति सुजुकी इको गाड़ी से शंभुगंज गये थे. उन्होंने बताया कि चालक और वे दोनों सीट बेल्ट लगाकर निर्धारित गति सीमा के अंदर ही वाहन चला रहे थे. पर वाहन के विरुद्ध 22 जुलाई को करीब 11:30 बजे एक चालान काटा गया, जिसमें बताया गया कि चालक और उनके सहयात्री के द्वारा बिना सुरक्षा हेलमेट के गाड़ी का परिचालन किया गया है और इसकी सूचना भी वाहन मालिक के मोबाइल पर मैसेज के जरिए भेज दी गयी. इसमें 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मोबाइल पर चालान काटे जाने की सूचना आने और चालान रिपोर्ट देखकर वाहन मालिक का माथा ठनक गया. इसमें बिना हेलमेट गाड़ी चलाने का मामला दर्ज है. पीड़ित ने बताया कि परिवहन विभाग के द्वारा कब से चार पहिया वाहन पर हेलमेट पहन कर चलने का नियम बना दिया है. यह भी समझ से परे है. उक्त घटना को लेकर ट्रैफिक पुलिस की कार्यशैली पर तरह-तरह के सवाल खड़े किये जा रहे हैं. ऐसे में प्रतीत होता है कि पुलिस आंख बंद कर चालान काट रही है. पीड़ित ने इस मामले में वरीय पदाधिकारी को आवेदन देने की बात कही है. हालांकि इस दौरान वाहन मालिक मानसिक रूप से परेशान रहे.

कहते हैं यातायात पुलिस उपाधीक्षक

मामले में ट्रैफिक डीएसपी नीरज कुमार ने बताया कि मामले की पड़ताल की जा रही है. आवेदक के आवेदन देने के बाद मामले का निष्पादन किया जायेगा.

कहते हैं थानाध्यक्ष

मामले में ट्रैफिक थानाध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी ने बताया कि ओवर स्पीड का चालान काटना चाह रहा था, लेकिन वह हो नहीं पाया. चालान कैंसिल कर दिया जायेगा और पीड़ित को कोई चालान नहीं देना पड़ेगा. इंस्पेक्टर ने कहा कि आवेदक के द्वारा आवेदन देने के बाद उसे आरटीओ पटना को भेज दिया जायेगा. इसके बाद वाहन चालान कैंसिल हो जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHUBHASH BAIDYA

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