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मारपीट के आरोपी को सात साल की सजा बांका. जानलेवा हमला करने के आरोप में कोर्ट ने अभियुक्त को सात साल की सजा के साथ्- साथ 10000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. प्रथम अपर जिला न्यायाधीश जेके सिन्हा की कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, बौंसी के बभनगांवा गांव के राजेंद्र यादव को सात […]

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मारपीट के आरोपी को सात साल की सजा

बांका. जानलेवा हमला करने के आरोप में कोर्ट ने अभियुक्त को सात साल की सजा के साथ्- साथ 10000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. प्रथम अपर जिला न्यायाधीश जेके सिन्हा की कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, बौंसी के बभनगांवा गांव के राजेंद्र यादव को सात साल की सजा सुनायी है.

अभियुक्त ने चार जनवरी 2002 को गांव के जयनंदन यादव, कृष्णमोहन यादव, बाबूलाल यादव, अतुल यादव, लाल मोहन यादव के साथ मिल कर गांव के ही संजय यादव व सुनील यादव को रास्ता विवाद में बम मार कर जख्मी कर दिया था. कोर्ट ने अन्य पांचों अभियुक्तों को एक साल का सश्रम कारावास की सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से हीरा लाल सिंह व बचाव पक्ष की ओर से देवदत्त चौधरी ने बहस में भाग लिया.

दूसरे मामले में एडीजे तदर्थ न्यायालय प्रथम संजय कुमार सिंह ने डकैती के आरोपी को बौंसी थाना क्षेत्र के हिजला गांव के कैलाश सिंह उर्फ कैला को दोषी पाकर दस वर्ष की सजा सुनायी है. जानकारी के अनुसार अभियुक्त ने अन्य के साथ मिल कर सात नवंबर 2010 को श्याम बाजार के दिलीप कुमार के घर पर डकैती की थी, जिसमें गृह दंपति को जख्मी कर नगर व जेवरात सहित कीमती सामान लूट लिये थे. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से मो मोनाउल हसन व बचाव पक्ष की ओर से अरुण कुमार मुखर्जी ने बहस में भाग लिया.

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