बांका: इस दीपावली व छठ पर्व के मौके पर लोगों के सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने कई ठोस कदम उठाये हैं. आपकी सुरक्षित व खुशहाल दीपावली व छठ के लिए जिलाधिकारी बी कार्तिकेय ने कई आदेश जारी किये हैं. आदेश के अनुसार कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के पटाखा नहीं बेच सकता है. इस कार्य के लिए उन्होंने पदाधिकारियों की टीम गठित कर दी है. उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तीन नवंबर को दीपावली का पर्व है. इस अवसर पर आतिशबाजी व पटाखा बिक्री बड़ी संख्या में की जाती है. इनसे संभावित अग्निकांड व दुर्घटना को देखते हुए अनियंत्रित व अव्यवस्थित बिक्री पर अंकुश लगाना आवश्यक है. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत इनकी बिक्री के लिए विक्रेताओं क ो शस्त्र दंडाधिकारी से लाईसेंस लेना अनिवार्य है. इस संपूर्ण अनुमंडल क्षेत्रन्तर्गत सुनिश्चित किया गया है कि वैध अनुज्ञप्ति के बिना पटाखा की बिक्री नहीं की जाय. सभी विक्रेता जिला शस्त्र दंडाधिकारी प्रभात कुमार से अपना लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही इस कार्य पर पैनी नजर रखने के लिए एसडीपीओ शशिशंकर कुमार को निर्देश मिला है.
दीपावली व छठ पूजा के लिए वरीय उपसमाहत्र्ताओं को प्रखंड का वरीय दंडाधिकारी नियुक्त किया गया है. साथ ही इन्हें आदेश दिया गया है कि वे अपने आवंटित प्रखंड में विधि व्यवस्था का अनुश्रवण करेंगे व प्रत्येक आठ घंटे पर अपना खैरियत प्रतिवेदन भेजेंगे.
सभी सीओ व थानाध्यक्ष को किया गया है नियुक्त
बांका थाना सुरक्षित लिए सीओ विमल कुमार घोष व थानाध्यक्ष अरुण कुमार राय, बांका काली स्थान के लिए अंचल निरीक्षक राजेश रंजन व पुअनि जनार्दन मिश्र, तारामंदिर के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी अक्षय कुमार व सअनि सीताराम, दोमुहान में उमाशंकर कामत बांका थाना, ककवारा में राजनारायण सिंह बांका थाना, समुखिया ग्राम के लिए अनिल कुमार पांडे बांका थाना, देवदा के लिए दुर्गानंद हांसदा महिला बांका थाना, बलियामहरा के लिए मो अकबर अली बांका थाना वहीं लकड़ी कोला के लिए सुरेश कुमार बांका थाना को नियुक्त किया गया है. ठीक इसी प्रकार सभी प्रखंड में पदाधिकारियों की नियुक्ति की गयी है.