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गलत जमाबंदी कायम करने पर राजस्व कर्मचारी पर प्रपत्र क गठित

फोटो : 27 बांका 18 : पापहरणी स्थित लक्ष्मीनाराण मंदिर. प्रतिनिधि, बांका विगत 17 जून को एडीएम के द्वारा दिये गये फैसले में बौंसी पापहरणी तलाब एवं उसके आस-पास के जमीन का गलत ढंग से राजस्व कर्मचारी प्रदीप कुमार सिंह के द्वारा सबलपुर निवासी पवन कुमार सिंह के नाम से जमाबंदी कायम कर दिया गया […]

फोटो : 27 बांका 18 : पापहरणी स्थित लक्ष्मीनाराण मंदिर. प्रतिनिधि, बांका विगत 17 जून को एडीएम के द्वारा दिये गये फैसले में बौंसी पापहरणी तलाब एवं उसके आस-पास के जमीन का गलत ढंग से राजस्व कर्मचारी प्रदीप कुमार सिंह के द्वारा सबलपुर निवासी पवन कुमार सिंह के नाम से जमाबंदी कायम कर दिया गया था. इसको निरस्त करते हुए एडीएम ने भूमि सुधार उपसमाहर्ता को राजस्व कर्मचारी पर आरोप पत्र गठित करते हुए जांच का आदेश दिया था. इसी आलोक में डीसीएलआर ब्रजेश कुमार द्वारा जांचोपरांत उक्त राजस्व कर्मचारी की मिली भगत से जमाबंदी कायम करने की रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी गयी थी. शनिवार को डीएम साकेत कुमार ने राजस्व कर्मचारी पर आरोप सिद्ध होने के बाद प्रपत्र क गठित करते हुए विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इस आशय की जानकारी डीपीआरओ दिलीप सरकार ने दी. मालूम हो कि वर्षों से भगवान लक्ष्मी नारायण के जमीन पर कब्जा किये बौंसी प्रखंड के सबलपुर निवासी के जमाबंदी को एडीएम सह उपविकास आयुक्त प्रदीप कुमार ने रद्द कर दिया था. वर्षों से पापहरणी तालाब के चारों ओर एवं पापहरणी स्थित पुलिस पिकेट सहित कुल दस एकड़ 77 डिसमिल जमीन पर कब्जा जमाये बैठे थे. इस जमीन का जमाबंदी राजस्व कर्मचारी को मिला कर कायम कर लिया गया था. एडीएम ने फैसला देते हुए कहा कि उक्त जमीन भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर की है. इस पर किसी का दखल दिखाना गलत है.

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