– प्रखंड क्षेत्र के बिंडी गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में 2009 में हुई थी मारपीट की घटना- जख्मी के बयान पर थाने में कराया गया था मामला दर्जप्रतिनिधि, बांका प्रखंड क्षेत्र के बिंडी गांव में हुई मारपीट की घटना में दोषी पाते हुए एडीजे छह के न्यायाधीश विजय बहादुर यादव ने छह अभियुक्तों को सात वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार 21 दिसंबर 2009 में बिंडी गांव के श्याम मंडल, दिनेश मंडल, सिकंदर मंडल, सुरेश मंडल, महेंद्र मंडल एवं पिंटू मंडल ने जमीन विवाद में गांव के ही शिव कुमार मंडल को मारपीट कर बूरी तरह जख्मी कर दिया था. जिसे लेकर थाने में मामला दर्ज कराया गया था. इसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. सुनवाई के दौरान दोषी पाकर 307 में सात वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थ दंड, 147 में एक वर्ष, 323 में एक वर्ष एवं 446 में छह माह की सजा सुनायी गयी. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष से अधिवक्ता राम किशोर यादव एवं अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता राजा बाबू ने बहस में हिस्सा लिया.
छह अभियुक्तों को सुनायी सात साल की सजा
– प्रखंड क्षेत्र के बिंडी गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में 2009 में हुई थी मारपीट की घटना- जख्मी के बयान पर थाने में कराया गया था मामला दर्जप्रतिनिधि, बांका प्रखंड क्षेत्र के बिंडी गांव में हुई मारपीट की घटना में दोषी पाते हुए एडीजे छह के न्यायाधीश विजय बहादुर यादव ने […]
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