पूर्व मुखिया सहित पांच को जिंदा जलाने के मामले नौ को उम्रकैद

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फोटो : 20 बांका 6 : आरोपी की तसवीर -गाड़ी पर बम फेंक कर सभी को जला दिया था जिंदा-पूर्व मुखिया प्रयाग यादव अपने साथियों के साथ आ रहे थे घरप्रतिनिधि, बांकापूर्व मुखिया सहित पांच लोगों को जिंदा जलाने के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को नौ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी. मालूम हो […]

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फोटो : 20 बांका 6 : आरोपी की तसवीर -गाड़ी पर बम फेंक कर सभी को जला दिया था जिंदा-पूर्व मुखिया प्रयाग यादव अपने साथियों के साथ आ रहे थे घरप्रतिनिधि, बांकापूर्व मुखिया सहित पांच लोगों को जिंदा जलाने के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को नौ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी. मालूम हो कि कोर्ट ने पिछले गुरुवार को नौ लोगों को दोषी करार दिया था. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिंह ने 20 नवंबर को फैसला सुनाने को कहा था. कोर्ट ने सभी आरोपी को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार बौंसी थाना क्षेत्र के झालर गांव के पूर्व मुखिया प्रयाग यादव सहित पांच को 20 मार्च 2010 की रात बंद मार्शल गाड़ी में जिंदा जला दिया थे. कोर्ट ने सुनवाई के बाद झालर गांव के सुगदेव यादव, हृदय यादव, अजय यादव, परशुराम यादव, मधुसुदन यादव, कारू मियां, राजेश्वर सोरेन सहित नौ को दोषी करार दिया था. हालांकि, साक्ष्य के अभाव में दो को निर्दोष मानते हुए रिहा कर दिया गया था. मालूम हो कि घटना के दिन पूर्व मुखिया प्रयाग यादव अपने सहयोगी कार्तिक यादव, बच्चू यादव, बालेश्वर यादव व मनोज पांडेय के साथ मार्शल गाड़ी से अपने घर जा रहे थे. उसी दौरान आरोपी ने गाड़ी पर बम से हमला कर आग लगा दी. इसमें किसी भी लोगों को गाड़ी से बाहर निकलने का मौका नहीं लगा था. मामले में सरकारी वकील के तौर पर आरकेपी सिंह व बचाव पक्ष की ओर से राम किशोर यादव व संतोष सिंह ने भाग लिया.

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