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पूर्व मुखिया सहित पांच को जिंदा जलाने के मामले में सजा आज

प्रतिनिधि, बांकाजिंदा जलाने के मामले में सभी आरोपियों को अदालत गुरुवार को फैसला सुनायेगी. मालूम हो कि कोर्ट ने पिछले गुरुवार को नौ लोगों को दोषी करार दिया था. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिंह ने 20 नवंबर फैसला सुनाने का आदेश दिया थी. कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार बौंसी थाना […]

प्रतिनिधि, बांकाजिंदा जलाने के मामले में सभी आरोपियों को अदालत गुरुवार को फैसला सुनायेगी. मालूम हो कि कोर्ट ने पिछले गुरुवार को नौ लोगों को दोषी करार दिया था. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिंह ने 20 नवंबर फैसला सुनाने का आदेश दिया थी. कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार बौंसी थाना क्षेत्र के झालर गांव पूर्व मुखिया प्रयाग यादव सहित पांच को 20 मार्च 2010 की रात बंद मार्शल गाड़ी में जिंदा जला दिया था. कोर्ट ने सुनवाई के बाद झालर गांव के सुगदेव यादव, हृदय यादव, अजय यादव, परशुराम यादव, मधुसुदन यादव, कारू मियां, राजेश्वर सोरेन सहित कई को दोषी करार दिया है. हालांकि, साक्ष्य के अभाव में दो को निर्दोष मानते हुए रिहा कर दिया गया है. मालूम हो कि घटना के दिन पूर्व मुखिया प्रयाग यादव अपने सहयोगी कार्तिक यादव, बच्चू यादव, बालेश्वर यादव, मनोज पांडेय मार्शल गाड़ी से अपने घर जा रहे थे, उसी दौरान आरोपी ने गाड़ी पर बम से हमला कर दिया, जिसमें सभी की मौत हो गयी थी.

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