एक जनवरी से पीओएस मशीन से ही होगी खाद की बिक्री

बांका : आगामी एक जनवरी से उन्हीं विक्रेताओं को उर्वरक बिक्री की अनुमति होगी, जिनके पास पीओएस मशीन उपलब्ध रहेगी. पीओएस मशीन विहीन सभी उर्वरक दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा. इसके बावजूद अगर कोई खाद विक्रेता नियम के विरुद्ध खुदरा खाद की बिक्री करेंगे तो संबंधित दुकान पर कार्रवाई की जायेगी. साथ ही […]
बांका : आगामी एक जनवरी से उन्हीं विक्रेताओं को उर्वरक बिक्री की अनुमति होगी, जिनके पास पीओएस मशीन उपलब्ध रहेगी. पीओएस मशीन विहीन सभी उर्वरक दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा. इसके बावजूद अगर कोई खाद विक्रेता नियम के विरुद्ध खुदरा खाद की बिक्री करेंगे तो संबंधित दुकान पर कार्रवाई की जायेगी. साथ ही जिन खाद उर्वरक के पास पीओएस उपलब्ध नहीं होगा उनका लाइसेंस निर्धारित तिथि को रद्द कर दिया जायेगा. गुरुवार को आयोजित डीबीटी वक्रिंग ग्रुप की बैठक में डीडीसी ने अभिलाषा कुमारी शर्मा ने यह बात कही.
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