अमरपुर एसआइ को किया निलंबित

Published at :16 Dec 2017 4:43 AM (IST)
विज्ञापन
अमरपुर एसआइ को किया निलंबित

गिरी गाज . तय समय पर आरोप-पत्र दाखिल नहीं करने का आरोप एसपी ने एसआइ संजय कुमार सुमन को कार्य में लापरवाही बरतने पर की कार्रवाई बांका : एसपी चंदन कुशवाहा ने अमरपुर थाना में कार्यरत एसआइ संजय कुमार सुमन को शुक्रवार को निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधी के दौरान एसआइ को पुलिस केंद्र […]

विज्ञापन

गिरी गाज . तय समय पर आरोप-पत्र दाखिल नहीं करने का आरोप

एसपी ने एसआइ संजय कुमार सुमन को कार्य में लापरवाही बरतने पर
की कार्रवाई
बांका : एसपी चंदन कुशवाहा ने अमरपुर थाना में कार्यरत एसआइ संजय कुमार सुमन को शुक्रवार को निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधी के दौरान एसआइ को पुलिस केंद्र में रहने का निर्देश दिया गया है. पुलिस प्रशासन के मुताबिक एसआइ संजय ने तय समय पर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया था. इस संबंध में शिकायत मिलते ही एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी कर दिया. जानकारी के मुताबिक अमरपुर थाना ने विगत सात अक्टूबर को चोरी की गयी होंडा साइन के साथ भागलपुर जिले के अभियुक्त मनीष कुमार व पवन चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
इस कांड का अनुसंधानकर्ता संजय कुमार सुमन को बनाया गया था. अनुसंधान कर्ता को न्यायालय में 60 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल करना था. परंतु 11 दिसंबर तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया. लिहाजा न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को जमानत पर जेल से रिहा कर दिया. प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी ने इसकी जानकारी एसपी को दी. एसपी ने इसकी जांच कराया. जांच में आरोप पत्र समय पर दाखिल नहीं करने व कार्य में लापरवाही बरतने की बात सामने आयी. एसपी ने इस आरोप के आधार पर संबंधित एसआइ को निलंबित कर दिया. साथ ही सभी पुलिस पदाधिकारी को कार्य प्रणाली में सुधार लाने की हिदायत दी. जानकारी के मुताबिक विगत दिनों हुई क्राइम बैठक में भी एसपी ने इस संदर्भ में साफ दिशा-निर्देश दिया था.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन