कोर्ट के आदेश पर अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों की काउंसेलिंग

Published at :03 Aug 2017 4:55 AM (IST)
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कोर्ट के आदेश पर अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों की काउंसेलिंग

बांका : जिला में चयनित अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के लिए पवित्र सावन माह में एक खुशनुमा पैगाम आयी है. डीइओ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश पर एक सप्ताह के अंदर जिले में चयनित अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का काउंसिलिंग कार्य किया जाना है. जो डीइओ कार्यालय में बुधवार से एक सप्ताह […]

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बांका : जिला में चयनित अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के लिए पवित्र सावन माह में एक खुशनुमा पैगाम आयी है. डीइओ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश पर एक सप्ताह के अंदर जिले में चयनित अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का काउंसिलिंग कार्य किया जाना है. जो डीइओ कार्यालय में बुधवार से एक सप्ताह तक जारी रहेगी. इस काउंसेलिंग में अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होकर अपना सभी मूल दस्तावेज उक्त तिथि के अंदर दो सेट में स्वअभिप्रमाणित कर जमा करना होगा.

काउंसेलिंग के लिए ये कागजात है अावश्यक
चयनित अभ्यार्थियों को काउंसेलिंग में अपना पहचान पत्र आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस में से एक अनिवार्य है.
शैक्षणिक प्रमाण पत्र
जाति , उम्र व आवास प्रमाण पत्र
स्व अभिप्रमाणित दो रंगीन फोटो
26 फरवरी के पूर्व न्याय में वाद दायर करने का प्रमाण पत्र
अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशकों के रूप में तीन वर्ष तक लगातार कार्य करने का प्रमाण पत्र
शपथ पत्र आदि देना अनिवार्य है
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