तीन को मिली उम्रकैद स्पीडी ट्रायल . बीज व्यवसायी हत्याकांड

Published at :16 Jun 2017 5:43 AM (IST)
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तीन को मिली उम्रकैद स्पीडी ट्रायल . बीज व्यवसायी हत्याकांड

अभियुक्तों ने दो अन्य साथी के सहयोग से विगत एक जुलाई 2016 की शाम बौंसी के बीच व्यवसायी दिलीप पंजियारा को गोली मार दी थी. बांका : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश केके अग्रवाल की कोर्ट में गुरुवार को बहुचर्चित हत्या के एक मामले में तीन लोगों को अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा […]

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अभियुक्तों ने दो अन्य साथी के सहयोग से विगत एक जुलाई 2016 की शाम बौंसी के बीच व्यवसायी दिलीप पंजियारा को गोली मार दी थी.

बांका : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश केके अग्रवाल की कोर्ट में गुरुवार को बहुचर्चित हत्या के एक मामले में तीन लोगों को अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी. यह सजा झारखंड राज्य के साहेबगंज जिला अंतर्गत राजमहल थाना क्षेत्र के काजी गांव निवासी सावन कुमार सिंह, बौंसी थाना क्षेत्र के सिमरामोड़ निवासी प्रफुल कुमार यादव व डेमरोड अचारज निवासी सुमन सौरभ उर्फ लॉली को सुनाते हुए जेल भेज दिया गया है.

इन अभियुक्तों पर पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. मामले के अनुसार उक्त अभियुक्तों ने दो अन्य साथी के सहयोग से विगत एक जुलाई 2016 की शाम में बौंसी के बीच व्यवसायी दिलीप पंजियारा की गोली मार कर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद मृतक की पत्नी चांदनी देवी ने स्थानीय थाना में बौंसी के बीज व्यवसायी प्रदीप भुवानियां सहित अज्ञात लोगों पर पूर्व की दुश्मनी के कारण हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. हालांकि पुलिस ने अनुसंधान के बाद प्रदीप भुवानियां को दोषमुक्त कर दिया था. वहीं इसी मामले में अन्य दो अभियुक्त जयकांत यादव व सचिन मिर्धा के नाबालिग होने के कारण किशोर न्यायालय में मामला लंबित पड़ा हुआ है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजकिशोर प्रसाद सिंह व बचाव पक्ष की ओर ज्योतिनंदन झा ने बहस में हिस्सा लिया.
मामले में चला था स्पीडी ट्रायल : बौंसी के बहुचर्चित बीज व्यवसायी हत्या कांड में एसपी राजीव रंजन के निर्देश पर स्पीडी ट्रायल चलाते हुए महज छह माह के अंदर ही कोर्ट ने उक्त अभियुक्तों को सजा सुनाई. एसपी ने स्पीडी ट्रायल के तहत कोर्ट से विचारण करने का अनुरोध किया था. जिसके तहत कोर्ट ने महज छह माह में ही 19 गवाहों का बयान को कलमबद्ध करते हुए कार्यवाई की है.
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