बमकांड मामले में तीन को 10-10 वर्ष की सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :07 Jun 2017 6:15 AM (IST)
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आरोपी को सजा के साथ देना होगा 25-25 हजार का अर्थदंड बांका : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार सिन्हा की कोर्ट ने मंगलवार को बम कांड मामले में तीन आरोपी को दस-दस वर्ष की सजा व 25-25 हजार अर्थ दंड मुकर्रर की़ सजा पाने वालों में चांदन थाना क्षेत्र के आनंदपुर ओपी […]
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आरोपी को सजा के साथ देना होगा 25-25 हजार का अर्थदंड
बांका : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार सिन्हा की कोर्ट ने मंगलवार को बम कांड मामले में तीन आरोपी को दस-दस वर्ष की सजा व 25-25 हजार अर्थ दंड मुकर्रर की़ सजा पाने वालों में चांदन थाना क्षेत्र के आनंदपुर ओपी के दोमुहान निवासी समीम अंसारी, नाजीर अंसारी एवं सन्नु अंसारी शामिल हैं. ज्ञात हो कि विगत 12 अक्टूबर 2011 को गांव के ही जहीर अंसारी व उसकी सह पंसस मां खतून बीबी को तीनों ने जान मारने की नियत से बम फेंका. यह हमला उस वक्त किया गया जब पंसस अपने पुत्र के साथ प्रखंड में बैठक से लौट रही थी़ इस घटना में दोनों की जान बाल-बाल बच गई थी़
परंतु दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे़ कोर्ट में जान मारने की नियत की पुष्टि हो गई और तीनों को सजा सुनाई गई़ जानकारी के मुताबिक पंसस खतुन बीबी के विपक्ष में अभियुक्त प्रत्याशी बने थे, जिसमें विपक्षी की हार हो गई थी़ इसी हार का बदला लेने के लिए बम से जान मारने की योजना थी़ हालांकि कोर्ट में बचाव पक्ष से रामकिशोर यादव ने अपना पक्ष रखा़ लेकिन अभियोजन पक्ष रणधीर प्रसाद सिंह की दलील के सामने बचाव पक्ष की बात सफल नहीं हो सकी़ वहीं कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अगर 25-25 हजार का अर्थदंड नहीं दिया गया तो सजा छह माह बढ़ा दी जायेगी़
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