बिहार के इन 4 जिलों में जमीन की खरीद-बिक्री पर क्यों लगी रोक? नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई, जानिए पूरी प्लानिंग

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बिहार के इन 4 जिलों में जमीन की खरीद-बिक्री पर क्यों लगी रोक? नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई, जानिए पूरी प्लानिंग

Ban On Sale of Land In Bihar: बिहार सरकार की ओर से राज्य के 4 जिलों में जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी गई है. यह रोक 30 जून 2027 तक प्रभावी रहेगी. इतना ही नहीं, सरकार के इस नियम को तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी.

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Ban On Sale of Land In Bihar: बिहार के 4 जिलों से जुड़ा जरूरी फैसला बिहार सरकार की तरफ से लिया गया. मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी जिले की ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप में जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी गई. लोग यहां 30 जून 2027 तक जमीन की खरीद-बिक्री नहीं कर सकेंगे. नगर विकास विभाग की तरफ से इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

नये निर्माणों पर पूरी तरह प्रतिबंध

विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना की माने तो, टाउनशिप में किसी भी तरह से नये निर्माणों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. ताकि चारों जिलों में टाउनशिप से जुड़ा काम शुरू किया जा सके. इस दौरान जमीन की खरीद-बिक्री के अलावा जमीन के विकास, जमीन हस्तांतरण और भवन निर्माण से जुड़े कोई भी काम नहीं किए जा सकेंगे.

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इस अधिनियम के तहत हुई कार्यवाही

विभाग की तरफ से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर प्रतिबंधित इलाके में नियम तोड़ा जाता है तो कार्रवाई की जाएगी. जानकारी के मुताबिक, विभाग ने यह कार्यवाही शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा 9 (7), बिहार शहरी आयोजना और विकास नियमावली, 2014 के तहत की है. राज्य में टोटल 12 ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप स्थापित किए जायेंगे. इनमें ये चार जिले भी शामिल हैं.

पहले भी लगाई गई थी रोक

जानकारी के मुताबिक, सरकार की ओर से 11 टाउनशिप में 23 अप्रैल को रोक लगाई गई थी. फिर 24 अप्रैल को 7 शहरों सहरसा, पटना, दरभंगा, गयाजी, मुंगेर, सोनपुर और पूर्णिया में 31 मार्च 2027 तक जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगाई गई थी. लेकिन जमीन मालिकों की तरफ से आर्थिक स्थिति को देखते हुए जमीन बेचने का परमिशन मांगा गया था.

इसके बाद आवास बोर्ड ने उन्हें राहत देते हुए जमीन खरीदने के लिए अधीकृत किया था. इसका मतलब यह था कि जो कोई भी अपनी जमीन आवास बोर्ड को बचने चाहते हैं, उसके लिए आवेदन दे सकते हैं. सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच-पड़ताल के बाद ही जमीन का रेट डीएम तय करेंगे. ऐसे में अब फिर सरकार ने टाउनशिप में जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है.

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Preeti Dayal

लेखक के बारे में

By Preeti Dayal

डिजिटल जर्नलिज्म में 3 साल का अनुभव. डिजिटल मीडिया से जुड़े टूल्स और टेकनिक को सीखने की लगन है. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं. बिहार की राजनीति और देश-दुनिया की घटनाओं में रुचि रखती हूं.

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