आर्म्स एक्ट में दोषी को तीन साल की सजा

Updated at : 31 Jul 2025 7:04 PM (IST)
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आर्म्स एक्ट में दोषी को तीन साल की सजा

जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी. वहीं धारा 26 के तहत तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है

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औरंगाबाद शहर.

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लाल बिहारी पासवान ने आर्म्स एक्ट में सजा सुनायी है. जिला अभियोजन पदाधिकारी दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि देव थाना कांड संख्या-148/24, जीआर-2030/24, टीआर -2504/25 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए देव के जंगी मुहल्ला निवासी काराधीन अभियुक्त सुनील कुमार सिंह को आर्म्स एक्ट की धारा -25 (1-बी) ए में तीन साल की सजा तथा पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी. वहीं धारा 26 के तहत तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. 30 सितंबर 2024 को आरोप पत्र आईओ, पुअनि नीतीश कुमार द्वारा न्यायालय में पेश करने के बाद अभियोजन की ओर से तेजी से सात गवाही पूरी कर वाद निष्पादन कराया गया है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक देव के अपर थानाध्यक्ष सुशील कुमार ने चार जुलाई 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. अभियुक्त की पत्नी ने अभियुक्त द्वारा तलवार से हाथ काटने से संबंधित प्राथमिकी देव थाना कांड संख्या 146/24, तीन जुलाई 2024 को कराई थी. अभियुक्त की तलाश में छापेमारी के दौरान देव थाना मोड़ से उसे पकड़ा गया था. उसकी निशानदेही पर गैस गोदाम देव की झाड़ी में देशी कट्टा बरामद हुआ और हाई स्कूल देव कैंपस में मिट्टी खुदाई कर कुछ कारतूस बरामद किया गया था. अभियुक्त की पत्नी भी उसके खिलाफ गवाही दी थी.

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