सामान्य उम्मीदवार 10 हजार व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार करेंगे पांच हजार रुपये राशि जमा औरंगाबाद शहर. समाहरणालय परिसर स्थित योजना भवन के सभा कक्ष में बिहार विधानसभा निर्वाचन चुनाव के सफल संचालन के उद्देश्य से प्रशिक्षण कोषांग द्वारा नाम निर्देशन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने की. उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं निर्विघ्न ढंग से संपन्न कराने हेतु सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया. मुख्य मास्टर राजकुमार गुप्ता ने प्रतिभागियों को नाम निर्देशन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 एवं निर्वाचक संचालन नियमावली, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचना निर्गत होने के दिन ही निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्ररूप-1 में आम सूचना प्रकाशित करना अनिवार्य है तथा नाम निर्देशन संबंधी समस्त कार्यों की पूर्व तैयारी समय रहते सुनिश्चित की जानी चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि नाम निर्देशन की प्रक्रिया के लिए पदाधिकारियों और कर्मियों की सूची तैयार कर कार्यों का उचित बंटवारा करना, स्थल का ले-आउट, सुरक्षा, बेरिकेटिंग, सीसीटीवी कवरेज, स्टेशनरी, दस्तावेज, फॉर्म और रजिस्टर की व्यवस्था करना, बैठने की उपयुक्त व्यवस्था करना और समय से पहले अभ्यास करना आवश्यक है. उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवार के लिए एक प्रस्तावक, जबकि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए दस प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है. नामांकन प्रातः 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक केवल निर्धारित स्थल पर ही लिए जाएंगे तथा आरओ कार्यालय के 100 मीटर परिधि में अधिकतम तीन वाहन और कार्यालय कक्ष में पांच व्यक्तियों तक की अनुमति होगी. नामांकन की संपूर्ण प्रक्रिया सीसीटीवी और वीडियोग्राफी के माध्यम से रिकॉर्ड की जायेगी. सामान्य उम्मीदवार के लिए दस हजार रुपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पांच हजार रुपये की जमानत राशि जमा करना अनिवार्य है. प्रत्याशी को शपथ पत्र देना आवश्यक है और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो नोटिस जारी किया जायेगा. सभी नामांकन पत्रों की संवीक्षा निर्वाची पदाधिकारी द्वारा की जाएगी और आपत्ति की स्थिति में संक्षिप्त जांच कर निर्णय लिया जायेगा. अभ्यर्थिता वापसी प्रारूप-5 के माध्यम से नियत तिथि को प्रातः 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक की जा सकती है. नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे, जिसमें मान्यता प्राप्त दलों को आरक्षित प्रतीक और अन्य को अनारक्षित प्रतीक दिए जायेगे. यदि किसी प्रतीक की मांग एक से अधिक उम्मीदवार द्वारा की जाती है तो लॉटरी द्वारा उसका आवंटन किया जायेगा. विधिमान्य उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्ररूप-7 क में तैयार कर सूचना पट्ट पर चिपकाई जायेगी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी तथा व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए मीडिया को उपलब्ध कराई जायेगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

