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अनियमितता के आरोप में सहायक निदेशक कार्यमुक्त

Updated at : 18 Sep 2025 5:02 PM (IST)
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अनियमितता के आरोप में सहायक निदेशक कार्यमुक्त

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रधान दंडाधिकारी सुशील प्रसाद सिंह के पत्र के आलोक में समाज कल्याण विभाग, पटना द्वारा कार्रवाई करते हुए जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक को कार्यमुक्त कर दिया गया

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औरंगाबाद शहर.

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रधान दंडाधिकारी सुशील प्रसाद सिंह के पत्र के आलोक में समाज कल्याण विभाग, पटना द्वारा कार्रवाई करते हुए जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक को कार्यमुक्त कर दिया गया. बोर्ड द्वारा 10 सितंबर को कार्यवाही के लिए पत्र भेजा भेजा था. 15 सितंबर को समाज कल्याण विभाग पटना ने कार्यमुक्त करने का निर्णय लेते हुए डीएम को निर्देश दिया. इसके बाद 16 सितंबर को डीएम श्रीकांत शास्त्री ने आदेश निकाल कर संतोष कुमार चौधरी सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण ईकाई के सहायक निदेशक संतोष कुमार चौधरी को कार्यमुक्त करते हुए जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक महेशानंद को अतिरिक्त पदभार दिया. ज्ञात हो कि 16 अगस्त को सुरक्षित स्थान के प्रभारी अधीक्षक ने टेलीफोन से किशोर न्याय बोर्ड को सूचना दी कि दर्जनभर किशोर वायरल बुखार से पीड़ित हैं. उन्हें और उनके डॉक्टर को वाहन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. ऐसा होना समाज कल्याण विभाग के निर्देश के विपरित था. इससे उग्र होकर संसिमित किशोरों ने रात्रि में भूख हड़ताल कर दी थी, जिससे किसी भी अनहोनी की संभावना बढ़ गयी थी. जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक की यह घोर लापरवाही और कर्तव्यहिनता का घोतक था. इस संबंध में डीएलएमसी की 30 अगस्त को आयोजित बैठक के उपरांत सहायक निदेशक को शोकॉज किया था. सहायक निदेशक ने शोकॉज का जवाब देने के लिए अपने आप को उत्तरदायी नहीं माना था, जिसे बोर्ड ने असंवेदनशीलता और प्रशासनिक विफलता मानते हुए उचित कार्यवाही हेतु समाज कल्याण विभाग पटना को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा था जिसमें यह भी जिक्र था कि इनके पूर्व के कार्यकाल में भी 15 अक्तूबर 2021 को सुरक्षित स्थान में आवासित कुछ किशोर मुख्य द्वार से भाग गये थे. जिसकी जांच की कार्रवाई संचालित और लंबित है. ऐसी स्थिति में साक्ष्य प्रभावित होने की संभावना है. किशोर न्याय बोर्ड औरंगाबाद के पत्र के महत्व और बच्चों के हित देखते हुए अपर निबंधक, किशोर न्याय सचिवालय, उच्च न्यायालय पटना द्वारा यह ठोस कदम उठाया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUJIT KUMAR

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SUJIT KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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