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भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने में सभी का सहयोग व भागीदारी आवश्यक

Updated at : 20 Dec 2025 5:48 PM (IST)
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भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने में सभी का सहयोग व भागीदारी आवश्यक

बाल विवाह उन्मूलन अभियान के तहत बच्चों को किया गया जागरूक

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बाल विवाह उन्मूलन अभियान के तहत बच्चों को किया गया जागरूक औरंगाबाद शहर. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा नालसा से जुड़ी जागरूकता, समर्थन, सहायता और कार्रवाई से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया के तहत बाल विवाह उन्मूल्न की दिशा में बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन के उद्देश्य से 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है. इस अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव तान्या पटेल द्वारा शृंखंलाबद्ध विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्य योजना तैयार की गयी है. इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों, ग्राम सभाओं और अन्य सार्वजनिक स्थानों, सामुदायिक स्थलों पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित किया जायेगा तथा इस योजना को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पारा विधिक स्वयं सेवकों, आंगनबाड़ी सेविका, आशा को प्रशिक्षण के लिए अलग सत्र आयोजित किया जायेगा तथा पारा विधिक स्वयं सेवकों को प्रतिनियुक्त करते हुए प्रत्येक गांव में पहचान, मार्गदर्शन, सहायता और सक्रिय निगरानी की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी. बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत शनिवार को सर्वप्रथम नारायण मिशन स्कूल में उप मुख्य कानूनी बचाव अधिवक्ता अभिनंदन कुमार, सुबोध कुमार सिंह, सुजीत कुमार सिंह, रिटेनर अधिवक्ता विनय कुमार, पारा विधिक स्वयं सेवक को प्रतिनियुक्त करते हुए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत वृहद जागरूकता अभियान की शुरूआत की गयी जिसमें जिला विधि संघ के पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रसिक बिहार सिंह सहित अन्य शामिल हुए. उन्होंने बच्चों से कहा कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गयी एक राष्ट्रीय एवं महत्वकांक्षी पहल है. इसका मुख्य उद्देश्य देश से बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करना और बच्चों, विशेषकर लड़कियों के अधिकारों को रक्षा करना है. उन्होंने बाल-विवाह के प्रति आवाज उठाने हेतु एवं जागरूक करने हेतु प्रेरित किया. अन्य वक्क्तओं ने कहा कि बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल 1098 लांच किया गया है जिसमें किसी को यह जानकारी प्राप्त हो कि बाल विवाह हो रहा है, तो वे बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं. इससे बाल विवाह निषेध अधिकारियों द्वारा मामलों की रियल टाइम ट्रैकिंग की जाती है. उप मुख्य कानूनी बचाव अधिवक्ता ने अपने संबोधन में बच्चों से संबंधित कई कानूनों की जानकारी दी. कहा कि 2030 तक भारत को पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त करने का संकल्प रखा गया है. इस प्रकार नालसा पोर्टल 15100 की जानकारी देते हुए कहा गया कि लोग अपनी समस्याओं का ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं. कार्यक्रम के दौरान बच्चों को शपथ भी दिलायी गयी. नारायण मिशन स्कूल के प्रधानाचार्य अरविंद कुमार सिन्हा एवं प्रबंधक वीरेंद्र कुमार द्वारा भी इस पहल की सराहना करते हुए सभी बच्चों को सतर्क रहने तथा जानकारी होने पर दिये गये पोर्टल पर पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया गया. इधर, शहर के किशोरी सिन्हा इंटर विद्यालय में भी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. पैनल अधिवक्ता संतोष कुमार, सहायक कानूनी बचाव अधिवक्ता रंधीर कुमार, पारा विधिक स्वयं सेवक अनिता कुमारी ने कहा कि यह अभियान समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सजग करते हुए जागरूक करने की मुहिम है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUDHIR KUMAR SINGH

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