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शिविर में तस्करी व व्यवसायिकी यौन शोषण से संबंधित दी जानकारी

शिविर में तस्करी व व्यवसायिकी यौन शोषण से संबंधित दी जानकारी

प्राथमिक स्कूल कासिमपुर में जागरूकता शिविर प्रतिनिधि, कुटुंबा. प्रखंड के प्राथमिक स्कूल कासिमपुर में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में पैनल अधिवक्ता लालमोहन सिंह द्वारा लोगों को तस्करी एवं व्यवसायिक यौन शोषण से संबंधित नालसा योजना 2015 की जानकारी दी गयी. कहा कि वाणिज्यिक यौन शोषण गंभीर अपराध है. पैसों का लालच देकर ग्रामीण क्षेत्र की किशोरी को लोग प्रताड़ित करते हैं. इस अपराध को रोकने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाये हैं. उन्होंने इस अपराध से जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी. कहा कि तस्करी एवं व्यवसायिकी यौन शोषण से पिड़ितों के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से नालसा योजना 2025 बनायी गयी है. इस क्रम में मोटर वाहन अधिनियम से भी लोगों को अवगत कराया. कहा कि नशे में वाहन चलाना अपराध है. ऐसे में छह माह की कैद या 2000 रुपये का जुर्माना हो सकता है. शिविर में आसपास के कई गांवों के दर्जनों लोग शामिल हुए. मौके पर पराविधिक स्वयंसेवक शकुंतला देवी, प्रधानाध्यापक श्वेता कुमारी, अधिवक्ता ज्योति कुमारी, शिक्षक सरिता शर्मा, सुरेश राम, चांदनी देवी, अंजु देवी व ललिता देवी आदि थे.

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